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5 महीने से खाली है ग्वालियर महापौर का पद, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से किया जवाब तलब - mp news

पूर्व महापौर विवेक नारायण शेजवलकर के सांसद बनने के बाद ग्वालियर महापौर का पद खाली है. शेजवलकर को इस्तीफा दिए 5 महीने हो चुके हैं, फिर भी अब तक शहर के दूसरे महापौर का चुनाव नहीं हुआ.

5 महीने से खाली है ग्वालियर महापौर का पद
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Published : Sep 5, 2019, 11:31 PM IST

ग्वालियर। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद विवेक नारायण शेजवलकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद से ही महापौर का पद खाली है, 5 महीनों से महापौर के चुनाव की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई.
महापौर के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि महापौर के नहीं रहने से शहर के विकास कार्य बाधित हो रहे हैं, पानी सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याएं आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से इस पूरे मामले पर जवाब तलब किया है.

5 महीने से खाली है ग्वालियर महापौर का पद
लोगों का कहना है कि नगर निगम में कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, जबकि निगम अधिनियम में प्रावधान है कि यदि चुनाव में 6 महीने से कम का समय है तो महापौर पद के लिए किसी को नामित किया जाए, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है, राजनीतिक उठापटक के चलते महापौर पद पर अभी तक किसी भी पार्षद की नियुक्ति नहीं हुई है, अब हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि उन्होंने इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है.

ग्वालियर। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद विवेक नारायण शेजवलकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद से ही महापौर का पद खाली है, 5 महीनों से महापौर के चुनाव की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई.
महापौर के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि महापौर के नहीं रहने से शहर के विकास कार्य बाधित हो रहे हैं, पानी सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याएं आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से इस पूरे मामले पर जवाब तलब किया है.

5 महीने से खाली है ग्वालियर महापौर का पद
लोगों का कहना है कि नगर निगम में कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, जबकि निगम अधिनियम में प्रावधान है कि यदि चुनाव में 6 महीने से कम का समय है तो महापौर पद के लिए किसी को नामित किया जाए, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है, राजनीतिक उठापटक के चलते महापौर पद पर अभी तक किसी भी पार्षद की नियुक्ति नहीं हुई है, अब हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि उन्होंने इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है.
Intro:ग्वालियर
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने राज्य सरकार से पूछा है कि उसने ग्वालियर नगर निगम में खाली पड़े महापौर पद को भरने के लिए अब तक क्या कोशिश की है ।एक सप्ताह के भीतर नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश करें। गौरतलब है कि पूर्व महापौर विवेक नारायण शेजवलकर सांसद बनने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं।


Body:सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने जून में ही अपना इस्तीफा संभागीय आयुक्त को सौंप दिया था जो राज्य सरकार ने 17 जुलाई को स्वीकार भी कर लिया लेकिन उनकी जगह महापौर को दी हुई प्रदत्त शक्तियों को किसी दूसरे पार्षद को ट्रांसफर नहीं किया है इस कारण पिछले 5 महीनों से महापौर का पद खाली पड़ा हुआ है।


Conclusion:इसे लेकर यह याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि महापौर के नहीं रहने से शहर के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं पानी सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याएं आम लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। नगर निगम में कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है जबकि निगम अधिनियम में प्रावधान है कि यदि चुनाव में 6 महीने से कम का समय है तो महापौर पद के लिए किसी को नामित किया जाए लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है राजनीतिक उठापटक के चलते महापौर पद पर अभी तक किसी भी पार्षद की नियुक्ति नहीं हुई है अब हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव से पूछा है कि उन्होंने इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है। बाइट एस के शर्मा... याचिकाकर्ता अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
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