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नगर निगम ने रेलवे पर लगाया 1 करोड़ 39 लाख का जुर्माना, अवैध होर्डिंग पर की कार्रवाई

ग्वालियर नगर निगम ने उत्तर मध्य रेलवे पर शहर में अवैध होर्डिंग लगाने को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. निगम ने रेलवे पर कुल 1 करोड़ 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

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नगर निगम ने रेलवे पर लगा जुर्माना
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Published : Nov 29, 2019, 11:17 PM IST

ग्वालियर। शहर में निगम प्रशासन इन दिनों अवैध होर्डिंग पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है. निगम ने रेलवे को भी नहीं बख्शा. निगम ने रेलवे के अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जिसे रेलवे को एक सप्ताह में भरना होगा.

नगर निगम ने रेलवे पर लगाया 1 करोड़ 39 लाख का जुर्माना

निगम प्रशासन ने उत्तर मध्य रेलवे प्रबंधक को नोटिस दिया है. जिसमें मधयप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के तहत शहर में कहीं भी होर्डिंग लगाने के लिए निगम से अनुमति लेनी पड़ती है. नगर निगम आयुक्त संदीप माकन ने बताया कि रेलवे ने इस तरह की कोई अनुमति नहीं ली. जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है.

ग्वालियर। शहर में निगम प्रशासन इन दिनों अवैध होर्डिंग पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है. निगम ने रेलवे को भी नहीं बख्शा. निगम ने रेलवे के अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जिसे रेलवे को एक सप्ताह में भरना होगा.

नगर निगम ने रेलवे पर लगाया 1 करोड़ 39 लाख का जुर्माना

निगम प्रशासन ने उत्तर मध्य रेलवे प्रबंधक को नोटिस दिया है. जिसमें मधयप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के तहत शहर में कहीं भी होर्डिंग लगाने के लिए निगम से अनुमति लेनी पड़ती है. नगर निगम आयुक्त संदीप माकन ने बताया कि रेलवे ने इस तरह की कोई अनुमति नहीं ली. जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है.

Intro:एंकर- ग्वालियर नगर निगम प्रशासन लगता है शहर को अधिक आकर्षक और सुंदर बनाने के लिये जी जान से जुट गया है यही बजह है कि शहर तो शहर उसने बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर रेल्वे को भी नही बख्शा और उस पर एक करोड़ 39 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया , यह राशि रेल्वे को एक सप्ताह में जमा कराना होगी।

Body:शहर में अलग-अलग स्थानों पर बिना अनुमति के होर्डिंग लगाने के मामले में नगर निगम ने रेलवे पर 1.39 करोड़ का जुर्माना लगाया है ।यह जुर्माने की राशि रेलवे को सूचना मिलने के 7 दिन के अंदर जमा करनी होगी। निगम प्रशासन ने प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे को नोटिस के जरिए बताया गया है कि मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के नियम 22 के तहत रेलवे द्वारा स्टेशन के बाहर ,बस स्टैंड चौराहे पर पड़ाव पुल पर गांधी नगर गेट लक्ष्मणपुरा तानसेन नगर गेट, झांसी रोड रेलवे पुल के पास बिना अनुमति 1 जनवरी से 25 नवंबर तक कुल 329 दिन होर्डिंग लगाए हैं और इसकी जुर्माना राशि ₹1 करोड़ 39 लाख 82 हज़ार 500 रुपये होती है.जो उसे एक सप्ताह में जमा करना होगी।

Conclusion:बाइट -संदीप माकिन, आयुक्त नगर निगम,ग्वालियर
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