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नए साल पर अगर आप छलकाने वाले हैं जाम, तो पहले पढ़ लीजिए ये जरुरी खबर - ग्वालियर शराब लाइसेंस

MP Liquor Policy: अगर आप 31 दिसंबर को घर, होटल और रेस्टोरेंट में जाकर पार्टी करने के साथ शराब पीने वाले हैं, तो पहले यह खबर जरुर पढ़ लें, क्योंकि ग्वालियर में प्रशासन और आबकारी विभाग ने 31 दिसंबर की शराब पार्टी के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की है. पढ़ें यहां...

MP Liquor Policy
एमपी लिकर पॉलिसी
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 27, 2023, 5:21 PM IST

Updated : Dec 27, 2023, 7:39 PM IST

नए साल की पार्टी के लिए गाइडलाइन

ग्वालियर। 31 दिसंबर और नए साल को जाम छलकाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. नए साल को अगर आप घर, रेस्टोरेंट या होटल में शराब पीकर जश्न मनाने वाले हैं, तो इसके लिए अस्थाई लाइसेंस लेना अनिवार्य है. इसको लेकर आबकारी विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं. साथ ही ऐसा न करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसको लेकर ग्वालियर में अलग-अलग इलाकों में आबकारी विभाग की टीम 24 घंटे गस्त करेगी और रेस्टोरेंट होटल को भी चेक किया जाएगा.

बिना लाइसेंस नहीं परोसी जाएगी शराब: बता दें 31st और नए साल में हंगामे को रोकने के लिए आबकारी विभाग ने यह कदम उठाया है. आबकारी विभाग का कहना है कि शराब पार्टी कर 31st मानने वालों के लिए एक दिन के लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अफसरों ने सभी क्षेत्रों में होटल कारोबारी को निर्देश दिए हैं कि बिना लाइसेंस के 31 दिसंबर और नए साल पर शराब पार्टी के आयोजन करने पर आबकारी एक्ट की तहत कार्रवाई की जाएगी. उनका कहना है कि कुछ रेस्टोरेंट और होटल ने लाइसेंस लेना शुरू कर दिया है.

500 रुपए में दिया जाएगा अस्थाई लाइसेंस: आबकारी अधिकारी मनीष द्विवेदी ने बताया है कि 31st और नए साल को शराब पार्टी के लिए अस्थाई लाइसेंस की व्यवस्था की है. जिसको लेकर घर में पार्टी के लिए 500 रुपए में अस्थाई लाइसेंस विभाग द्वारा दिए जाएंगे. वहीं रेस्टोरेंट और होटल में शराब पार्टी करने के लिए ₹5000 में एक दिन के लिए स्थाई लाइसेंस दिया जाएगा. उन्होंने बताया है कि रेस्टोरेंट और होटल में संख्या के आधार पर भी रसीद काटी जाएगी. पूरे शहर के सभी रेस्टोरेंट और होटल की लिस्ट तैयार कर ली है और जो अस्थाई लाइसेंस नहीं लेगा, उन पर विभाग के कर्मचारियों द्वारा निगरानी की जाएगी. अगर उल्लंघन किया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.

यहां पढ़ें...

रेस्टोरेंट और होटलों की होगी निगरानी: गौरतलब है कि ग्वालियर शहर में कई ऐसे इलाके हैं, जहां 31st और नई साल को शराबियों के द्वारा उपद्रव किया जाता है. साथ ही फायरिंग जैसी घटना भी सामने आती है. वहीं शहर के सबसे पास इलाके सिटी सेंटर में कई अवैध होटल संचालित हो रहे हैं. जिनमें बिना परमिशन के शराब परोसी जा रही है. यही कारण है कि ऐसे रेस्टोरेंट और होटल पर निगरानी करने के लिए आबकारी और पुलिस विभाग की पुलिस विभाग ने टीमें गठित कर दी है.

नए साल की पार्टी के लिए गाइडलाइन

ग्वालियर। 31 दिसंबर और नए साल को जाम छलकाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. नए साल को अगर आप घर, रेस्टोरेंट या होटल में शराब पीकर जश्न मनाने वाले हैं, तो इसके लिए अस्थाई लाइसेंस लेना अनिवार्य है. इसको लेकर आबकारी विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं. साथ ही ऐसा न करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसको लेकर ग्वालियर में अलग-अलग इलाकों में आबकारी विभाग की टीम 24 घंटे गस्त करेगी और रेस्टोरेंट होटल को भी चेक किया जाएगा.

बिना लाइसेंस नहीं परोसी जाएगी शराब: बता दें 31st और नए साल में हंगामे को रोकने के लिए आबकारी विभाग ने यह कदम उठाया है. आबकारी विभाग का कहना है कि शराब पार्टी कर 31st मानने वालों के लिए एक दिन के लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अफसरों ने सभी क्षेत्रों में होटल कारोबारी को निर्देश दिए हैं कि बिना लाइसेंस के 31 दिसंबर और नए साल पर शराब पार्टी के आयोजन करने पर आबकारी एक्ट की तहत कार्रवाई की जाएगी. उनका कहना है कि कुछ रेस्टोरेंट और होटल ने लाइसेंस लेना शुरू कर दिया है.

500 रुपए में दिया जाएगा अस्थाई लाइसेंस: आबकारी अधिकारी मनीष द्विवेदी ने बताया है कि 31st और नए साल को शराब पार्टी के लिए अस्थाई लाइसेंस की व्यवस्था की है. जिसको लेकर घर में पार्टी के लिए 500 रुपए में अस्थाई लाइसेंस विभाग द्वारा दिए जाएंगे. वहीं रेस्टोरेंट और होटल में शराब पार्टी करने के लिए ₹5000 में एक दिन के लिए स्थाई लाइसेंस दिया जाएगा. उन्होंने बताया है कि रेस्टोरेंट और होटल में संख्या के आधार पर भी रसीद काटी जाएगी. पूरे शहर के सभी रेस्टोरेंट और होटल की लिस्ट तैयार कर ली है और जो अस्थाई लाइसेंस नहीं लेगा, उन पर विभाग के कर्मचारियों द्वारा निगरानी की जाएगी. अगर उल्लंघन किया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.

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रेस्टोरेंट और होटलों की होगी निगरानी: गौरतलब है कि ग्वालियर शहर में कई ऐसे इलाके हैं, जहां 31st और नई साल को शराबियों के द्वारा उपद्रव किया जाता है. साथ ही फायरिंग जैसी घटना भी सामने आती है. वहीं शहर के सबसे पास इलाके सिटी सेंटर में कई अवैध होटल संचालित हो रहे हैं. जिनमें बिना परमिशन के शराब परोसी जा रही है. यही कारण है कि ऐसे रेस्टोरेंट और होटल पर निगरानी करने के लिए आबकारी और पुलिस विभाग की पुलिस विभाग ने टीमें गठित कर दी है.

Last Updated : Dec 27, 2023, 7:39 PM IST
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