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महिला को जलाकर मारने के दोषी पति और सास को उम्रकैद, ससुर और देवर बरी - ग्वालियर क्राइम समाचार

ग्वालियर जिला न्यायालय ने एक महिला को जलाकर मारने के मामले में पति और सास को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं मामले में ससुर और देवर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है.

हत्यारे पति और सास को उम्र कैद
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Published : Oct 17, 2019, 1:08 PM IST

Updated : Oct 18, 2019, 7:34 AM IST

ग्वालियर। जिला एवं सत्र न्यायालय ने दहेज के चलते महिला की हत्या करने के मामले में पति और सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने इन पर पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. इस मामले में ससुर और देवर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है.

महिला को जलाकर मारने के दोषी पति और सास को उम्रकैद

मामला इंदरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां 6 मार्च 2016 को गंभीर रूप से जल गई महिला रेखा कुशवाहा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. रेखा के भाई की शिकायत पर उसके बाबा ससुर बाल किशन, सास कमला बाई, पति संतोष कुशवाहा और देवर मनीष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था. बाद में दोनों के खिलाफ हत्या के मामले में ही चालान पेश किया गया.

रेखा ने मरने से पहले अपने बयान में सास कमला देवी द्वारा माचिस से आग लगाने और पति संतोष द्वारा उस पर मिट्टी का तेल डालने संबंधी बयान दिया था. मृतका के बयान के आधार पर एडीजे कोर्ट ने संतोष और उसकी मां कमला देवी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. दोनों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.

ग्वालियर। जिला एवं सत्र न्यायालय ने दहेज के चलते महिला की हत्या करने के मामले में पति और सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने इन पर पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. इस मामले में ससुर और देवर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है.

महिला को जलाकर मारने के दोषी पति और सास को उम्रकैद

मामला इंदरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां 6 मार्च 2016 को गंभीर रूप से जल गई महिला रेखा कुशवाहा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. रेखा के भाई की शिकायत पर उसके बाबा ससुर बाल किशन, सास कमला बाई, पति संतोष कुशवाहा और देवर मनीष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था. बाद में दोनों के खिलाफ हत्या के मामले में ही चालान पेश किया गया.

रेखा ने मरने से पहले अपने बयान में सास कमला देवी द्वारा माचिस से आग लगाने और पति संतोष द्वारा उस पर मिट्टी का तेल डालने संबंधी बयान दिया था. मृतका के बयान के आधार पर एडीजे कोर्ट ने संतोष और उसकी मां कमला देवी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. दोनों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.

Intro:ग्वालियर
ग्वालियर जिला न्यायालय एक विवाहिता की दहेज के चलते हत्या करने वाले पति और सास को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। उन पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है ।इस मामले में ससुर और देवर को बरी कर दिया गया है।


Body:दरअसल इंदरगंज क्षेत्र में रहने वाली रेखा कुशवाहा की 6 मार्च 2016 को जली हुई हालत में इलाज के दौरान जयारोग्य अस्पताल में मौत हो गई थी। रेखा को उसका भाई 90 फ़ीसदी जली हुई हालत में लेकर जया रोग्य अस्पताल पहुंचा था लेकिन गंभीर रूप से जली रेखा ने कुछ ही देर बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। रेखा के भाई की शिकायत पर उसके बाबा ससुर बाल किशन सास कमला बाई पति संतोष कुशवाहा और भाई मनीष के खिलाफ हत्या और दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था लेकिन बाद में दोनों के खिलाफ हत्या में ही चालान पेश किया गया।


Conclusion:रेखा ने मरने से पहले अपने बयान में सास कमला देवी द्वारा माचिस से आग लगाने और पति संतोष द्वारा उस पर मिट्टी का तेल डालने संबंधी बयान दिया था। मरणासन्न कथन के आधार पर एडीजे कोर्ट ने संतोष और उसकी मां कमला देवी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
बाइट संतोष शर्मा शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
Last Updated : Oct 18, 2019, 7:34 AM IST
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