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मीसाबंदी के पेंशन प्रकरण का नहीं किया निराकरण, हाईकोर्ट ने कलेक्टर को जमानती वारंट से तलब किया

ग्वालियर खंडपीठ ने जिला कलेक्टर अनुराग चौधरी को 25000 रुपए के जमानती वारंट से 6 मार्च को तलब किया है. अनुराग चौधरी को 6 मार्च को 25000 रुपए के जमानती वारंट से तलब किया गया है.

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Published : Feb 29, 2020, 12:41 AM IST

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मीसाबंदी के पेंशन प्रकरण का नहीं किया निराकरण

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने जिला कलेक्टर अनुराग चौधरी को 25000 रुपए के जमानती वारंट से 6 मार्च को तलब किया है. एक मीसाबंदी की रिट याचिका पर हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद प्रकरण का निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर को जमानती वारंट से तलब किया गया है.

मीसाबंदी के पेंशन प्रकरण का नहीं किया निराकरण

दरअसल राजेंद्र त्यागी नामक मीसाबंदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण पेंशन योजना में अपना नाम जुड़वाने और पेंशन का लाभ दिए जाने को लेकर हाईकोर्ट में 2017 में रिट याचिका दायर की थी. इस रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कलेक्टर को नोटिस जारी किए थे और 10 जुलाई 2019 को कलेक्टर को निर्देशित किया था कि वह 1 महीने के भीतर याचिकाकर्ता राजेंद्र त्यागी के मामले का निराकरण करें और पात्रता होने पर उनकी पेंशन जारी करें.

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कलेक्टर ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया ना ही कोर्ट में अपनी ओर से कोई जवाब पेश किया. इस पर याचिकाकर्ता राजेंद्र त्यागी ने अवमानना याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर अनुराग चौधरी को 6 मार्च को 25000 रुपए के जमानती वारंट से तलब किया है.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने जिला कलेक्टर अनुराग चौधरी को 25000 रुपए के जमानती वारंट से 6 मार्च को तलब किया है. एक मीसाबंदी की रिट याचिका पर हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद प्रकरण का निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर को जमानती वारंट से तलब किया गया है.

मीसाबंदी के पेंशन प्रकरण का नहीं किया निराकरण

दरअसल राजेंद्र त्यागी नामक मीसाबंदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण पेंशन योजना में अपना नाम जुड़वाने और पेंशन का लाभ दिए जाने को लेकर हाईकोर्ट में 2017 में रिट याचिका दायर की थी. इस रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कलेक्टर को नोटिस जारी किए थे और 10 जुलाई 2019 को कलेक्टर को निर्देशित किया था कि वह 1 महीने के भीतर याचिकाकर्ता राजेंद्र त्यागी के मामले का निराकरण करें और पात्रता होने पर उनकी पेंशन जारी करें.

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कलेक्टर ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया ना ही कोर्ट में अपनी ओर से कोई जवाब पेश किया. इस पर याचिकाकर्ता राजेंद्र त्यागी ने अवमानना याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर अनुराग चौधरी को 6 मार्च को 25000 रुपए के जमानती वारंट से तलब किया है.

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