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सरकारी पहाड़ी पर कब्जा कर प्लॉट काटने में जुटे दबंग, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

ग्वालियर दबंग सरकारी पहाड़ी पर ना सिर्फ खुद प्लाटिंग करके लोगों को बेच रहे हैं, बल्कि वह खुद भी पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं. इसकी शिकायत कुछ लोगों ने जिला प्रशासन से की है.

Gwalior Court
ग्वालियर कोर्ट
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Published : Oct 17, 2020, 10:32 PM IST

Updated : Oct 18, 2020, 12:15 AM IST

ग्वालियर। जिले में तमाम दबाव और सख्ती के बावजूद भू माफियाओं के सरकारी जमीन पर कब्जा करने के इरादे कमजोर नहीं पड़ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला स्टोन पार्क क्षेत्र में सामने आया है, जहां कुछ दबंगों ने सरकारी पहाड़ी पर ना सिर्फ खुद प्लॉटिंग करके लोगों को बेच रहे हैं, बल्कि वह खुद भी पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं. इसकी शिकायत कुछ लोगों ने जिला प्रशासन को की है.

कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

जिला प्रशासन ने अभी तक अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की. जिस पर रंजन भगोरिया नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वह 1 माह के अंदर याचिकाकर्ता के निराकरण का निपटारा करें. कोर्ट ने कलेक्टर को निर्देशित किया है कि वे मौके पर राजस्व अमले की मदद से पता लगाएं.

कोर्ट का यह भी कहना है कि यदि स्टोन पार्क क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण है तो उसे तत्काल हटाने की कार्रवाई करें. साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया है. गौरतलब है कि वार्ड नंबर 63 और 64 के तहत आने वाले स्टोन पार्क क्षेत्र में कुछ लोगों ने पहाड़ी पर कब्जा कर लिया है जो सरकारी है. इतना ही नहीं यह दबंग लोग दूसरे लोगों को प्लॉट काटकर बेच भी रहे हैं.

ग्वालियर। जिले में तमाम दबाव और सख्ती के बावजूद भू माफियाओं के सरकारी जमीन पर कब्जा करने के इरादे कमजोर नहीं पड़ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला स्टोन पार्क क्षेत्र में सामने आया है, जहां कुछ दबंगों ने सरकारी पहाड़ी पर ना सिर्फ खुद प्लॉटिंग करके लोगों को बेच रहे हैं, बल्कि वह खुद भी पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं. इसकी शिकायत कुछ लोगों ने जिला प्रशासन को की है.

कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

जिला प्रशासन ने अभी तक अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की. जिस पर रंजन भगोरिया नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वह 1 माह के अंदर याचिकाकर्ता के निराकरण का निपटारा करें. कोर्ट ने कलेक्टर को निर्देशित किया है कि वे मौके पर राजस्व अमले की मदद से पता लगाएं.

कोर्ट का यह भी कहना है कि यदि स्टोन पार्क क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण है तो उसे तत्काल हटाने की कार्रवाई करें. साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया है. गौरतलब है कि वार्ड नंबर 63 और 64 के तहत आने वाले स्टोन पार्क क्षेत्र में कुछ लोगों ने पहाड़ी पर कब्जा कर लिया है जो सरकारी है. इतना ही नहीं यह दबंग लोग दूसरे लोगों को प्लॉट काटकर बेच भी रहे हैं.

Last Updated : Oct 18, 2020, 12:15 AM IST
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