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कमला राजा ट्रस्ट के खिलाफ दायर याचिका पर हुई सुनवाई, HC ने मांगा शासन से जवाब

भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभुत्व वाले ग्वालियर के कमला राजा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अवैध तरीके से अधिकारियों से साठगांठ कर करोड़ों रुपयों की शासकीय भूमि ट्रस्ट के नाम दर्ज कराये जाने को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है.

Gwalior High Court
ग्वालियर हाइकोर्ट
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Published : Jul 14, 2020, 8:17 PM IST

Updated : Jul 14, 2020, 8:36 PM IST

ग्वालियर। आने वाले समय में बीजेपी के राज्यसभा सदस्य ज्योतिदित्य सिंधिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दरअसल हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के कमला राजा ट्रस्ट और उनके नाम दायर याचिका पर मंगलवार को की है. हाईकोर्ट ने मामले में शासन और प्रतिवादियों को नोटिस भेजकर 27 जुलाई तक जवाब मांगा है. सिंधिया के खिलाफ शासन की जमीन को अपने और ट्रस्ट के नाम चढ़ाने पर ऋषभ भदौरिया ने याचिका दायर की थी.

सिंधिया ट्रस्ट के खिलाफ दायर याचिका पर हुई सुनवाई

मंगलवार को याचिका की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई और कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं. इस बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता केके मिश्रा का कहना है, 'जिस तरीके से कांग्रेस लगातार यह सवाल खड़े करती आ रही है, ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा भूमाफिया सिंधिया हैं. हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद नोटिस जारी किए हैं, यह कांग्रेस की पहली विजय हुई है. उन्होंने कहा सुनवाई पूरी होने पर साफ हो जाएगा कि सिंधिया ही अंचल के सबसे बड़े भूमाफिया हैं.'

सिंधिया ट्रस्ट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन, ग्वालियर के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर 27 जुलाई तक जवाब मांगा है. दरअसल, लगभग एक सप्ताह पहले ऋषभ भदौरिया नाम के युवक के द्वारा एक याचिका माननीय हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ग्वालियर शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित सर्वे नंबर 22 की जमीन को सिंधिया ने अधिकारियों से सांठ-गांठ करके अपने और अपने ट्रस्ट के नाम कराया गया है, जबकि यह जमीन 2017-18 तक सरकारी खाते में दर्ज थी.

ग्वालियर। आने वाले समय में बीजेपी के राज्यसभा सदस्य ज्योतिदित्य सिंधिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दरअसल हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के कमला राजा ट्रस्ट और उनके नाम दायर याचिका पर मंगलवार को की है. हाईकोर्ट ने मामले में शासन और प्रतिवादियों को नोटिस भेजकर 27 जुलाई तक जवाब मांगा है. सिंधिया के खिलाफ शासन की जमीन को अपने और ट्रस्ट के नाम चढ़ाने पर ऋषभ भदौरिया ने याचिका दायर की थी.

सिंधिया ट्रस्ट के खिलाफ दायर याचिका पर हुई सुनवाई

मंगलवार को याचिका की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई और कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं. इस बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता केके मिश्रा का कहना है, 'जिस तरीके से कांग्रेस लगातार यह सवाल खड़े करती आ रही है, ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा भूमाफिया सिंधिया हैं. हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद नोटिस जारी किए हैं, यह कांग्रेस की पहली विजय हुई है. उन्होंने कहा सुनवाई पूरी होने पर साफ हो जाएगा कि सिंधिया ही अंचल के सबसे बड़े भूमाफिया हैं.'

सिंधिया ट्रस्ट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन, ग्वालियर के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर 27 जुलाई तक जवाब मांगा है. दरअसल, लगभग एक सप्ताह पहले ऋषभ भदौरिया नाम के युवक के द्वारा एक याचिका माननीय हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ग्वालियर शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित सर्वे नंबर 22 की जमीन को सिंधिया ने अधिकारियों से सांठ-गांठ करके अपने और अपने ट्रस्ट के नाम कराया गया है, जबकि यह जमीन 2017-18 तक सरकारी खाते में दर्ज थी.

Last Updated : Jul 14, 2020, 8:36 PM IST
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