ग्वालियर। सोढ़ाकुआं क्षेत्र में करीब 32 साल पहले हुए दंपति के कत्ल और लगभग 80 लाख की सनसनीखेज लूट के मामले में पुलिस की कार्रवाई से खिन्न हाईकोर्ट ने प्रदेश के महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव एवं ग्वालियर एसपी अमित सांघी को 3 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं.
दरअसल रमेश चंद्र गोयल और उनकी पत्नी बसंती देवी का हथियार बंद बदमाशों ने कत्ल कर दिया था और उनके घर में करीब 80 लाख रुपए की ज्वैलरी और नगदी लूट ले गए थे. इस मामले का 2007 में खुलासा हुआ, इसमें सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था, जो अगले ही साल 2008 में बरी हो गया. दंपति के परिजनों ने डकैतों से बरामद गहने और नगदी को पाने के लिए एडीजे कोर्ट में आवेदन दिया था. जिसमें 2013 में कोर्ट ने निर्देशित किया था कि परिजनों की सुपुर्दगी में गहनों को दिया जाए, लेकिन जब गहनों को तलाशा गया तो वह न तो कोषालय में मिले और न ही कोर्ट के माल खाने में.
इस पर न्यायालय की अवमानना का एक आवेदन 2016 में लगाया गया. जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश की तहरीर पर नाजिर हरि सिंह कुशवाह के खिलाफ पड़ाव थाने में अमानत में खयानत की एफआईआर दर्ज हुई. 3 साल बीतने के बाद भी गहनों का पता नहीं लगा है न ही इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है. पिछले ही दिनों कोर्ट ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी, स्टेटस रिपोर्ट मिलने के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस विवेचना में गहरी नाराजगी जताई और सरकार की ओर से जवाब देने के लिए महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव तथा ग्वालियर एसपी अमित सांघी को वीसी के जरिए पेश होने के आदेश दिए हैं. इस मामले में 30 सितंबर को सुनवाई होगी.