ग्वालियर। रिश्वतखोर हेड कॉन्स्टेबल हरी शंकर चतुर्वेदी को कोर्ट ने चार साल की जेल की सजा सुनाई है. हेड कॉन्स्टेबल पर कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला बहोडापुर थाने का है. पूरा मामला 6 साल पुराना है. 3 सितंबर 2014 को जेल के सामने बने पुलिस पेट्रोल पंप पर हेड कॉन्स्टेबल हरी शंकर चतुर्वेदी को लोकायुक्त पुलिस ने तीन हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था.
हरिशंकर चतुर्वेदी ने एक्सीडेंट के मामले में तुलसी प्रजापति से पांच हजार रुपये रिश्वत मांगी थी. बाद में दोनों के बीच तीन हजार रुपए में मामला बात बन गई थी, लेकिन इसी दौरान तुलसी प्रजापति और एक्सीडेंट में फरियादी बने युवक के बीच सुलह समझौता हो गया. फिर भी वाहन चालक की गिरफ्तारी करने के लिए हेड कॉन्स्टेबल रिश्वत मांग रहा था.
फरियादी तुलसी प्रजापति बाद में अपने बयानों से मुकर गया था, लेकिन सरेराह हुई ट्रैप की कार्रवाई में जो साक्ष्य पेश किए गए, उसे कोर्ट ने पर्याप्त माना और हेड कांस्टेबल को सजा सुनाई.