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जर्जर हो चुके मकानों को गिराएगा नगर निगम, हाई कोर्ट में पेश किया जवाब

ग्वालियर नगर निगम प्रशासन उन पांच जर्जर घोषित हो चुके मकानों को गिराने की कार्रवाई करेगा. हाईकोर्ट में दायर जर्जर मकानों को लेकर दायर जनहित याचिका पर नगर निगम ने अपना जवाब पेश कर दिया है.

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Published : Mar 13, 2020, 3:11 PM IST

Municipal Corporation will demolish the dilapidated houses
जर्जर हो चुके मकानों को नगर निगम गिराएगा,

ग्वालियर। नगर निगम प्रशासन उन पांच घोषित हो चुके मकानों को गिराने की कार्रवाई करेगा. जो आसपास रह रहे लोगों के लिए कभी भी जोखिम का सबब बन सकते हैं. हाईकोर्ट में दायर जर्जर मकानों को लेकर दायर जनहित याचिका पर नगर निगम ने अपना जवाब पेश कर दिया है. निगम ने बताया कि 12 से ज्यादा मकान मरम्मत के बाद दुरुस्त किए जा चुके हैं.

जर्जर हो चुके मकानों को नगर निगम गिराएगा,

दरअसल, रज्जन सिंह बाजोरिया ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि कई दशक पुराने मकान जर्जर स्थिति में है लेकिन अभी भी लोग उन में रह रहे हैं. जिसके कारण कभी भी खतरनाक स्थिति बन सकती है. ऐसे मकानों को समय रहते गिराने की कार्रवाई की जाए ताकि उनमें रहने वालों के जीवन के साथ कोई जोखिम न रहे. इस पर हाईकोर्ट ने नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

नगर निगम ने अपना जवाब हाईकोर्ट में पेश कर दिया है उसने फिलहाल 21 मकानों की सूची सौंपी है जिसमें 14 मकानों को ठीक करने के बाद खतरनाक स्थिति से बाहर बताया है. वहीं 5 मकानों को नोटिस के बाद गिराने की कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि रियासत कालीन ग्वालियर में कई पुरानी इमारतें कंडम घोषित हो चुकी है। लेकिन वहां स्कूल कॉलेज और सरकारी दफ्तर लग रहे हैं जनहित याचिका में फिलहाल इन भवनों को नहीं जोड़ा गया है.

ग्वालियर। नगर निगम प्रशासन उन पांच घोषित हो चुके मकानों को गिराने की कार्रवाई करेगा. जो आसपास रह रहे लोगों के लिए कभी भी जोखिम का सबब बन सकते हैं. हाईकोर्ट में दायर जर्जर मकानों को लेकर दायर जनहित याचिका पर नगर निगम ने अपना जवाब पेश कर दिया है. निगम ने बताया कि 12 से ज्यादा मकान मरम्मत के बाद दुरुस्त किए जा चुके हैं.

जर्जर हो चुके मकानों को नगर निगम गिराएगा,

दरअसल, रज्जन सिंह बाजोरिया ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि कई दशक पुराने मकान जर्जर स्थिति में है लेकिन अभी भी लोग उन में रह रहे हैं. जिसके कारण कभी भी खतरनाक स्थिति बन सकती है. ऐसे मकानों को समय रहते गिराने की कार्रवाई की जाए ताकि उनमें रहने वालों के जीवन के साथ कोई जोखिम न रहे. इस पर हाईकोर्ट ने नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

नगर निगम ने अपना जवाब हाईकोर्ट में पेश कर दिया है उसने फिलहाल 21 मकानों की सूची सौंपी है जिसमें 14 मकानों को ठीक करने के बाद खतरनाक स्थिति से बाहर बताया है. वहीं 5 मकानों को नोटिस के बाद गिराने की कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि रियासत कालीन ग्वालियर में कई पुरानी इमारतें कंडम घोषित हो चुकी है। लेकिन वहां स्कूल कॉलेज और सरकारी दफ्तर लग रहे हैं जनहित याचिका में फिलहाल इन भवनों को नहीं जोड़ा गया है.

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