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HC ने सरकार, PWD विभाग, CMO को भेजा नोटिस, दो हफ्ते में मांगा जवाब - ग्वालियर

ग्वालियर हाईकोर्ट ने डबरा से गिजौर्रा तक निर्मित हाई-वे पर बाधक बने बिजली के खंभों को लेकर सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है.

जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस
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Published : Oct 24, 2019, 8:33 PM IST

Updated : Oct 25, 2019, 1:19 AM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने डबरा से गिजौर्रा हाई-वे निर्माण में बाधक बने बिजली के खंभों को लेकर सरकार को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने दो हफ्ते में सरकार को जवाब देने का आदेश दिया है. इस मामले में लोक निर्माण विभाग और डबरा नगर पालिका सीएमओ को भी नोटिस जारी किया है.

स्थानीय अधिवक्ता हेमंत सिंह राणा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि डबरा से गिजौर्रा तक फोर लेन सड़क निर्माण कर दिया गया है, लेकिन पहले से सड़क पर लगे बिजली के खंभों को शिफ्ट नहीं किया गया है. जिसके चलते आए दिन वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं. पिछले दिनों एक व्यक्ति की इन खंभों से टकराकर मौत हो गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार, लोक निर्माण विभाग और डबरा नगर पालिका सीएमओ को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है.

हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये भी कहा है कि जब तक जनहित याचिका का निराकरण नहीं हो जाता, तब तक बिजली के इन खंभों पर वार्निंग साइन लगाए जाएं और एमल्शन पेंट किया जाए. जिससे लोगों को दूर से ही इन खंभों की मौजूदगी रिफ्लेक्ट हो और वे सड़क पर सावधानी से गुजर सकें. अब इस मामले में 11 नवंबर को सुनवाई होनी है.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने डबरा से गिजौर्रा हाई-वे निर्माण में बाधक बने बिजली के खंभों को लेकर सरकार को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने दो हफ्ते में सरकार को जवाब देने का आदेश दिया है. इस मामले में लोक निर्माण विभाग और डबरा नगर पालिका सीएमओ को भी नोटिस जारी किया है.

स्थानीय अधिवक्ता हेमंत सिंह राणा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि डबरा से गिजौर्रा तक फोर लेन सड़क निर्माण कर दिया गया है, लेकिन पहले से सड़क पर लगे बिजली के खंभों को शिफ्ट नहीं किया गया है. जिसके चलते आए दिन वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं. पिछले दिनों एक व्यक्ति की इन खंभों से टकराकर मौत हो गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार, लोक निर्माण विभाग और डबरा नगर पालिका सीएमओ को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है.

हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये भी कहा है कि जब तक जनहित याचिका का निराकरण नहीं हो जाता, तब तक बिजली के इन खंभों पर वार्निंग साइन लगाए जाएं और एमल्शन पेंट किया जाए. जिससे लोगों को दूर से ही इन खंभों की मौजूदगी रिफ्लेक्ट हो और वे सड़क पर सावधानी से गुजर सकें. अब इस मामले में 11 नवंबर को सुनवाई होनी है.

Intro:ग्वालियर
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने डबरा से गिजौर्रा हाईवे सड़क निर्माण में बाधक बने बिजली के खंभों को लेकर सरकार को नोटिस जारी किए हैं और 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। इस मामले में लोक निर्माण विभाग और डबरा नगर पालिका सीएमओ को भी नोटिस जारी किए हैं।


Body:दरअसल स्थानीय अधिवक्ता हेमंत सिंह राणा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि डबरा से एक गिजोर्रा फोर वे लाइन पर सड़क निर्माण कर दिया गया है लेकिन पहले से सड़क पर लगे बिजली के खंभों को शिफ्ट नहीं किया गया है इससे देहात के इस इलाके में अक्सर वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं इसके कारण पिछले दिनों एक व्यक्ति की इन खंभों से टकराकर मौत हो चुकी है ।इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार लोक निर्माण विभाग और डबरा नगर पालिका सीएमओ को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा है।


Conclusion:हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह भी कहा है कि जब तक जनहित याचिका का निराकरण नहीं हो जाता तब तक बिजली के इन खंबों पर वार्निंग साइन लगाए जाएं और एमल्शन पेंट किया जाए ताकि लोगों को दूर से ही इन खंभों की मौजूदगी रिफ्लेक्ट हो और वे सड़क पर सावधानी से गुजर सकें। अब इस मामले में 11 नवंबर को सुनवाई होगी ।
बाइट हेमंत सिंह राणा ...याचिकाकर्ता अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
Last Updated : Oct 25, 2019, 1:19 AM IST
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