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टोल प्लाजा पर मारपीट के बाद एसपी के तबादले का मामला, HC ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर किया जवाब-तलब

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पिछले दिनों टोल प्लाजा पर मारपीट के बाद एसपी के तबादला किए जाने के मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ग्वालियर हाईकोर्ट
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Published : Mar 5, 2019, 10:01 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पिछले दिनों टोल प्लाजा पर मारपीट के बाद एसपी के तबादला किए जाने के मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट ने मुरैना के सुमावली विधायक एंदल सिंह कंसाना को भी नोटिस जारी किया है. नोटिस में सभी पक्षों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है.

दरअसल, कुछ दिनों पहले ही एसपी मुरैना के पद पर रियाज इकबाल का ट्रांसफर हुआ था, लेकिन उनके पदस्थ होने के कुछ दिनों बाद ही छौंदा टोल प्लाजा बैरियर पर कुछ लोगों ने 24 फरवरी को फायरिंग कर दी. इस मामले में टोल प्लाजा कर्मचारियों की शिकायत पर एंदल सिंह कंसाना के बेटे राहुल सिंह पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया था. हालांकि, हमला नकाबपोश बदमाशों ने किया था, लेकिन विधायक के बेटे का नाम आने पर उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी.

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इस पर विधायक कंसाना ने राज्य शासन को अपनी नाराजगी से अवगत कराया और कहा कि उनका बेटा इस वारदात में शामिल नहीं था फिर भी उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इसके बाद अचानक एसपी इकबाल का ट्रांसफर कर दिया गया. याचिका में कहा गया है कि बिना किसी उचित कारण के एसपी को हटाए जाने से समाज में गलत संदेश जाएगा और अधिकारियों का मनोबल भी गिरेगा. साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने और आरोपियों की गिरफ्तारी किए जाने की मांग करते हुए एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है. हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों को 4 सप्ताह में कोर्ट में अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
बाइट अवधेश तोमर याचिकाकर्ता अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर

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ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पिछले दिनों टोल प्लाजा पर मारपीट के बाद एसपी के तबादला किए जाने के मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट ने मुरैना के सुमावली विधायक एंदल सिंह कंसाना को भी नोटिस जारी किया है. नोटिस में सभी पक्षों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है.

दरअसल, कुछ दिनों पहले ही एसपी मुरैना के पद पर रियाज इकबाल का ट्रांसफर हुआ था, लेकिन उनके पदस्थ होने के कुछ दिनों बाद ही छौंदा टोल प्लाजा बैरियर पर कुछ लोगों ने 24 फरवरी को फायरिंग कर दी. इस मामले में टोल प्लाजा कर्मचारियों की शिकायत पर एंदल सिंह कंसाना के बेटे राहुल सिंह पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया था. हालांकि, हमला नकाबपोश बदमाशों ने किया था, लेकिन विधायक के बेटे का नाम आने पर उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी.

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इस पर विधायक कंसाना ने राज्य शासन को अपनी नाराजगी से अवगत कराया और कहा कि उनका बेटा इस वारदात में शामिल नहीं था फिर भी उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इसके बाद अचानक एसपी इकबाल का ट्रांसफर कर दिया गया. याचिका में कहा गया है कि बिना किसी उचित कारण के एसपी को हटाए जाने से समाज में गलत संदेश जाएगा और अधिकारियों का मनोबल भी गिरेगा. साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने और आरोपियों की गिरफ्तारी किए जाने की मांग करते हुए एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है. हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों को 4 सप्ताह में कोर्ट में अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
बाइट अवधेश तोमर याचिकाकर्ता अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर

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Intro:ग्वालियर
हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक मुरैना के पद से हटाए गए रियाज इकबाल को लेकर राज्य शासन और सीबीआई को नोटिस जारी किए हैं। मुरैना के सुमावली विधायक एंदल सिंह कंसाना को भी नोटिस जारी किए गए हैं। सभी पक्षों से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया गया है।


Body:दरअसल कुछ दिनों पहले ही एसपी मुरैना के पद पर रियाज इकबाल का ट्रांसफर हुआ था लेकिन उनके पदस्थ होने के कुछ दिनों बाद ही छौंदा टोल प्लाजा बैरियर पर कुछ लोगों ने 24 फरवरी को फायरिंग कर दी। इस मामले में टोल प्लाजा कर्मचारियों की शिकायत पर एंदल सिंह कंसाना के बेटे राहुल सिंह पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया था ।हालांकि हमला नकाबपोश बदमाशों ने किया था। लेकिन विधायक के बेटे का नाम आने पर उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी।


Conclusion:इस पर विधायक कंसाना ने राज्य शासन को अपनी नाराजगी से अवगत कराया और कहा कि उनका बेटा इस वारदात में शामिल नहीं था फिर भी उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद अचानक एसपी इकबाल का ट्रांसफर कर दिया गया। याचिका में कहा गया है कि बिना किसी उचित कारण के एसपी को हटाए जाने से समाज में गलत संदेश जाएगा और अधिकारियों का मनोबल भी गिरेगा। पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग याचिका में की गई है। सभी पक्षकारों को 4 सप्ताह में कोर्ट में अपना जवाब पेश करना है। बाइट अवधेश तोमर याचिकाकर्ता अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
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