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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले पिता को उम्रकैद, भाई को भी 14 साल की सजा - gwalior latest news

ग्वालियर जिला अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है, वहीं भाई को भी दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 14 साल की सजा सुनाई है.

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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले पिता को उम्रकैद
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Published : Jan 10, 2020, 8:47 PM IST

ग्वालियर। जिला न्यायालय ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं पिता की तरह भाई को भी दोषी करार देते हुए 14 साल की सजा सुनाई है. पीड़िता के भाई पर आरोप था कि पिता के साथ ही भाई ने भी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य किया था. न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले पिता को उम्रकैद


मामला ग्वालियर के इंदर गंज थाना क्षेत्र का है. 2013 में नाबालिग ने अपने चचेरे भाई और भाभी के साथ आकर थाने में अपने पिता और भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़ित नाबालिग की मां का देहांत उसके जन्म के कुछ दिन बाद ही हो गया था. नाबालिग जब कक्षा 5 में पढ़ती थी, तब पहली बार उसके पिता ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. उसके बाद वह लगातार लड़की से दुष्कर्म करने लगा.


वहीं लड़की के भाई को पिता की हरकत का पता चला तो उसने भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. भाई और पिता की लगातार बढ़ रही करतूतों से परेशान पीड़िता ने इसकी शिकायत अपने चचेरे भाई और भाभी से की, जिसके बाद तीन ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

ग्वालियर। जिला न्यायालय ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं पिता की तरह भाई को भी दोषी करार देते हुए 14 साल की सजा सुनाई है. पीड़िता के भाई पर आरोप था कि पिता के साथ ही भाई ने भी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य किया था. न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले पिता को उम्रकैद


मामला ग्वालियर के इंदर गंज थाना क्षेत्र का है. 2013 में नाबालिग ने अपने चचेरे भाई और भाभी के साथ आकर थाने में अपने पिता और भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़ित नाबालिग की मां का देहांत उसके जन्म के कुछ दिन बाद ही हो गया था. नाबालिग जब कक्षा 5 में पढ़ती थी, तब पहली बार उसके पिता ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. उसके बाद वह लगातार लड़की से दुष्कर्म करने लगा.


वहीं लड़की के भाई को पिता की हरकत का पता चला तो उसने भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. भाई और पिता की लगातार बढ़ रही करतूतों से परेशान पीड़िता ने इसकी शिकायत अपने चचेरे भाई और भाभी से की, जिसके बाद तीन ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

Intro:ग्वालियर
ग्वालियर जिला न्यायालय की पास्को एक्ट अदालत में एक पिता को अपनी ही बेटी से लगातार दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार ठहराते हुए उसे उम्र कैद की सजा दी है वहीं पिता की तरह भाई को भी 14 साल की सजा सुनाई है। भाई ने भी पिता की करतूत को देख 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था।


Body:मामला ग्वालियर के इंदर गंज थाना क्षेत्र का है। 2013 में लड़की ने अपने चचेरे भाई और भाभी के साथ थाने आकर अपने पिता और भाई के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। दुखद पहलू ये है कि लड़की की मां का देहांत उसके जन्म के कुछ दिनों बाद ही हो गया था। लड़की जब कक्षा 5 में पढ़ती थी तब एक दिन पिता ने उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया इसके बाद पिता लगातार लड़की से दुष्कर्म करने लगा।


Conclusion:एक दिन लड़की के भाई ने भी पिता की हरकत मालूम होने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया लड़की जब ज्यादा परेशान हो गई तो उसने अपने चचेरे भाई और भाभी को पिता और भाई की करतूत बताई। इसके बाद तीनों लोग पुलिस थाने पहुंचे। न्यायालय ने तथ्यों की पुष्टि के लिए लड़की का डीएनए मैच कराया डीएनए की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पिता और भाई के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय ने कहा कि जब संरक्षण दाता ही भक्षण करने लगे तो ऐसे में बेटियों को बचाने के लिए इस तरह की सजा देना बेहद जरूरी है। न्यायालय ने पिता और पुत्र पर 10- 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है दोनों को जेल भेज दिया गया है।
बाइट अनिल मिश्रा ...शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
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