ग्वालियर। जिला न्यायालय ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं पिता की तरह भाई को भी दोषी करार देते हुए 14 साल की सजा सुनाई है. पीड़िता के भाई पर आरोप था कि पिता के साथ ही भाई ने भी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य किया था. न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
मामला ग्वालियर के इंदर गंज थाना क्षेत्र का है. 2013 में नाबालिग ने अपने चचेरे भाई और भाभी के साथ आकर थाने में अपने पिता और भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़ित नाबालिग की मां का देहांत उसके जन्म के कुछ दिन बाद ही हो गया था. नाबालिग जब कक्षा 5 में पढ़ती थी, तब पहली बार उसके पिता ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. उसके बाद वह लगातार लड़की से दुष्कर्म करने लगा.
वहीं लड़की के भाई को पिता की हरकत का पता चला तो उसने भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. भाई और पिता की लगातार बढ़ रही करतूतों से परेशान पीड़िता ने इसकी शिकायत अपने चचेरे भाई और भाभी से की, जिसके बाद तीन ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.