ग्वालियर। शहर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में करीब ढाई साल पहले हुए सनसनीखेज रामकुमार उर्फ पप्पू राय हत्याकांड के दो प्रमुख आरोपियों को हाईकोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है, जबकि पुलिस ने इन्हें मुख्य षड्यंत्रकर्ता बताते हुए इस मामले में कुल 6 आरोपियों को नामजद किया था. दोषमुक्त किए गए आरोपियों में कांग्रेस नेता बृजेश और उसका भाई पंकज राय शामिल थे. दोनों भाइयों के खिलाफ 30 नवंबर 2022 को सत्र न्यायालय में आरोप तय किए गए थे, जिसे क्रिमिनल रिवीजन के रूप में हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था.
दो हमलावरों ने पप्पू राय पर चलाई थीं गोलियांः इस मामले में पकड़े गए लोगों ने बताया था कि उन्हें हथियार और सुपारी बृजेश राय ने दी थी. इस षड्यंत्र का उसे 30 नवंबर को पता चला था जबकि यह घटना 2 दिसंबर की है. बचाव पक्ष का कहना था कि जब किसी आरोपी को घटना के बारे में जानकारी कत्ल के 4 दिन पहले से थी तो उसने इसका खुलासा पुलिस या किसी अन्य के सामने क्यों नहीं किया. इसका खुलासा उसमें पकड़े जाने के बाद 5 दिसंबर को किया था. प्रॉपर्टी डीलर और जिम संचालक पप्पू राय को उसके घर के नजदीक ही उस समय कुछ लोगों ने गोली मार दी थी जब वह मॉर्निंग वॉक कर वापस घर लौट रहा था. बड़े पार्क की ओर से एक युवक आया और उसने पप्पू राय को गोली मार दी. दो हमलावरों ने पप्पू राय पर गोलियां चलाई थीं. यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी.
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बृजेश और पंकज को किया बरीः इस मामले में भोला यादव को भी नामजद किया गया था जिसने सबसे पहले गोली चलाई थी, जबकि जसवंत एवं नरेश गवाह के रूप में पुलिस एवं न्यायालय में आए थे. इन्होंने 5 दिसंबर को पुलिस को बताया था कि उनके सामने बृजेश राय और पंकज राय ने हत्या की प्लानिंग की थी. इन्हीं लोगों की गवाही को लेकर न्यायालय में सवाल जवाब किए गए थे. कोर्ट ने कहा कि हत्या जैसे सनसनीखेज मामले में जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान है उसमें इस तरह की लापरवाही कैसे हो सकती है. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बृजेश और पंकज राय को पप्पू के कत्ल के मामले से बरी कर दिया.