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राजनीतिक आयोजन पर ग्वालियर-चंबल संभाग के आठ कलेक्टरों को कोर्ट ने किया तलब, कल होगी सुनवाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कोरोना के दौर में राजनीतिक आयोजन को लेकर ग्वालियर-चंबल संभाग के आठ कलेक्टरों को तलब किया है. ये सभी कलेक्टर बुधवार को हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डबल बेंच से जुड़ेंगे.

ग्वालियर-चम्बल संभाग के 8 कलेक्टरों को किया तलब
ग्वालियर-चम्बल संभाग के 8 कलेक्टरों को किया तलब
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Published : Sep 30, 2020, 12:07 AM IST

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कोरोनाकाल में राजनीतिक आयोजन कराए जाने के मुद्दे पर ग्वालियर-चंबल संभाग के आठ जिलों के कलेक्टरों को तलब किया है. कल ये सभी कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट से जुड़ेंगे. जिसमें इन कलेक्टरों को कोरोना को लेकर अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करना है.

कोरोनाकाल में हो रहे राजनीतिक कार्यक्रमों में रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट बैंच में एक जनहित याचिका लगाई गयी थी, जिसमें हाईकोर्ट की डबल बेच ने तीन सीनियर एडवोकेट को न्याय मित्र बना दिया था, जिन्होनें बीते सप्ताह अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि राजनीतिक कार्यक्रमों में कोरोना की गाइड लाइन का पालन नहीं हो रहा है. न तो सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और न मास्क लगाए जा रहे हैं. खुलआम कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है.

कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में प्रशासन ने अब तक केवल आमजन पर ही केस दर्ज किए हैं. इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, बड़े लोगों के खिलाफ अब तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है. जिसके बाद कोर्ट में इसी रिपोर्ट पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी कलेक्टर्स से कोरोना पर हुई कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट तलब की है.

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कोरोनाकाल में राजनीतिक आयोजन कराए जाने के मुद्दे पर ग्वालियर-चंबल संभाग के आठ जिलों के कलेक्टरों को तलब किया है. कल ये सभी कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट से जुड़ेंगे. जिसमें इन कलेक्टरों को कोरोना को लेकर अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करना है.

कोरोनाकाल में हो रहे राजनीतिक कार्यक्रमों में रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट बैंच में एक जनहित याचिका लगाई गयी थी, जिसमें हाईकोर्ट की डबल बेच ने तीन सीनियर एडवोकेट को न्याय मित्र बना दिया था, जिन्होनें बीते सप्ताह अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि राजनीतिक कार्यक्रमों में कोरोना की गाइड लाइन का पालन नहीं हो रहा है. न तो सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और न मास्क लगाए जा रहे हैं. खुलआम कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है.

कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में प्रशासन ने अब तक केवल आमजन पर ही केस दर्ज किए हैं. इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, बड़े लोगों के खिलाफ अब तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है. जिसके बाद कोर्ट में इसी रिपोर्ट पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी कलेक्टर्स से कोरोना पर हुई कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट तलब की है.

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