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ग्वालियर के 60 से ज्यादा वकीलों को मिलेगी आर्थिक सहायता, दिए जाएंगे 5 हजार रुपए

प्रदेश की शिवराज सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर मध्य प्रदेश सहायता प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थितियों योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वकीलों की मदद करने का एलान किया हैं. वकीलों को 5-5 हजार रुपए की मदद की जाएगी.

financial aid will be given to the advocates of gwalior
ग्वालियर के 60 से ज्यादा वकीलों को मिलेगी आर्थिक सहायता
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Published : Apr 30, 2020, 8:08 PM IST

ग्वालियर। प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश सहायता प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थितियों योजना के तहत उन वकीलों को मदद करने का ऐलान किया है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं. ऐसे अधिवक्ताओं को 5-5 हजार रुपए की नकद मदद की जाएगी.

दरअसल, स्टेट बार काउंसिल की विशेष समिति के अध्यक्ष और महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने ऑनलाइन मीटिंग में इस मांग को उठाया था और कहा था कि कई सदस्य जिन की प्रैक्टिस को लंबा अरसा हो गया है और वह पूरी तरह इसी पर निर्भर हैं. लेकिन लॉकडाउन के कारण उनके सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है. इस पर राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सहायता प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थिति योजना 2020 को मंजूरी दे दी है और इसका फंड भी बढ़ाकर एक से दो करोड़ रुपये कर दिया गया है.

तय किया गया है कि इस बार एसोसिएशन की संख्या 1 हजार से ऊपर सदस्यों वाली होगी, वहां योजना से 60 वकीलों को लाभान्वित किया जाएगा. ग्वालियर में करीब 36 सौ अधिवक्ता रजिस्टर्ड है. इनमें 400 अधिवक्ता ऐसे हैं जो जरूरतमंद हैं. लेकिन योजना का लाभ सिर्फ 60 वकीलों को ही मिलेगा.

ग्वालियर। प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश सहायता प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थितियों योजना के तहत उन वकीलों को मदद करने का ऐलान किया है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं. ऐसे अधिवक्ताओं को 5-5 हजार रुपए की नकद मदद की जाएगी.

दरअसल, स्टेट बार काउंसिल की विशेष समिति के अध्यक्ष और महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने ऑनलाइन मीटिंग में इस मांग को उठाया था और कहा था कि कई सदस्य जिन की प्रैक्टिस को लंबा अरसा हो गया है और वह पूरी तरह इसी पर निर्भर हैं. लेकिन लॉकडाउन के कारण उनके सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है. इस पर राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सहायता प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थिति योजना 2020 को मंजूरी दे दी है और इसका फंड भी बढ़ाकर एक से दो करोड़ रुपये कर दिया गया है.

तय किया गया है कि इस बार एसोसिएशन की संख्या 1 हजार से ऊपर सदस्यों वाली होगी, वहां योजना से 60 वकीलों को लाभान्वित किया जाएगा. ग्वालियर में करीब 36 सौ अधिवक्ता रजिस्टर्ड है. इनमें 400 अधिवक्ता ऐसे हैं जो जरूरतमंद हैं. लेकिन योजना का लाभ सिर्फ 60 वकीलों को ही मिलेगा.

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