ग्वालियर। शहर में डीआरडीओ की लैब शिफ्टिंग का रास्ता अब साफ हो चुका है. इसके लिए राज्य सरकार ने शहर से बाहर 140 एकड़ जमीन आवंटित की है. लैब होने से सिटी सेंटर इलाके में लगभग 9000 करोड़ की संपत्ति को नुकसान होने से बचाया जा सकेगा.
केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक डीआरडीओ के 200 मीटर आस-पास कोई भवन नहीं होना चाहिए और 200 मीटर के दायरे में आने वाले सभी वैध-अवैध भवनों को तोड़ने के लिए कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए थे. केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद स्थानीय प्रशासन ने 2015 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट ने नगर निगम को आसपास बने भवनों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया था.
इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की थी. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भवनों को तोड़ने पर रोक लगा दी थी. साथ ही शासन को डीआरडीओ के लिए नई जमीन तलाशने के निर्देश दे दिए थे.