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DRDO की लैब शिफ्टिंग का रास्ता साफ, नहीं तोड़े जाएंगे 200 मीटर दायरे वाले भवन

ग्वालियर में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की लैब शिफ्टिंग का रास्ता अब साफ हो गया है. इसके लिए राज्य सरकार ने 140 एकड़ जमीन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. लैब शिफ्ट होने से सिटी सेंटर इलाके के लगभग 900 करोड़ की संपत्ति को नुकसान होने से बचाया जा सकेगा.

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DRDO की लैब शिफ्टिंग का रास्ता साफ
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Published : Aug 29, 2020, 4:16 PM IST

ग्वालियर। शहर में डीआरडीओ की लैब शिफ्टिंग का रास्ता अब साफ हो चुका है. इसके लिए राज्य सरकार ने शहर से बाहर 140 एकड़ जमीन आवंटित की है. लैब होने से सिटी सेंटर इलाके में लगभग 9000 करोड़ की संपत्ति को नुकसान होने से बचाया जा सकेगा.

DRDO की लैब शिफ्टिंग का रास्ता साफ

केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक डीआरडीओ के 200 मीटर आस-पास कोई भवन नहीं होना चाहिए और 200 मीटर के दायरे में आने वाले सभी वैध-अवैध भवनों को तोड़ने के लिए कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए थे. केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद स्थानीय प्रशासन ने 2015 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट ने नगर निगम को आसपास बने भवनों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया था.

drdo lab shifting issue cleared
DRDO की लैब शिफ्टिंग का रास्ता सा

इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की थी. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भवनों को तोड़ने पर रोक लगा दी थी. साथ ही शासन को डीआरडीओ के लिए नई जमीन तलाशने के निर्देश दे दिए थे.

ग्वालियर। शहर में डीआरडीओ की लैब शिफ्टिंग का रास्ता अब साफ हो चुका है. इसके लिए राज्य सरकार ने शहर से बाहर 140 एकड़ जमीन आवंटित की है. लैब होने से सिटी सेंटर इलाके में लगभग 9000 करोड़ की संपत्ति को नुकसान होने से बचाया जा सकेगा.

DRDO की लैब शिफ्टिंग का रास्ता साफ

केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक डीआरडीओ के 200 मीटर आस-पास कोई भवन नहीं होना चाहिए और 200 मीटर के दायरे में आने वाले सभी वैध-अवैध भवनों को तोड़ने के लिए कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए थे. केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद स्थानीय प्रशासन ने 2015 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट ने नगर निगम को आसपास बने भवनों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया था.

drdo lab shifting issue cleared
DRDO की लैब शिफ्टिंग का रास्ता सा

इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की थी. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भवनों को तोड़ने पर रोक लगा दी थी. साथ ही शासन को डीआरडीओ के लिए नई जमीन तलाशने के निर्देश दे दिए थे.

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