ग्वालियर। हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ जिला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है, जिसमे रक्षा अनुसंधान और विकास स्थापना के 2 सौ मीटर के दायरे में किए गए निर्माणकार्यों को हटाने का आदेश दिया है. जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाने से पहले जीडीए नगर निगम और रेवन्यू अधिकारियों के साथ बैठक की.
जिला प्रशासन को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इस मामले में राहत मिलेगी. इस मामले को लेकर जिला प्रशासन इसलिए आगे आया है क्योंकि इस आदेश के दायरे में बड़ी संख्या में निजी संपत्ति के साथ शासकीय संपत्ति भी आ रही है. शासकीय संपत्तियों में ग्वालियर नगर निगम के मुख्यालय सहित 37 शासकीय भवन, 54 निजी भवन जो कि अनुमति लेकर बनाए गए हैं वो भी आ रहे हैं.
साथ ही 51 भवन जो बिना अनुमति के बने हैं वे इस दायरे में आ गए हैं. हाईकोर्ट के वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट 1903 के अनुसार डीआरडीई परिसर की 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है. डीआरडीई ने इसके लिए रक्षा विभाग द्वारा साल 2005 में अधिसूचना जारी कर दी थी. जिसके बाद से इस क्षेत्र में यह एक्ट लागू हो गया है.