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अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र, नियमित सुनवाई जल्द शुरू करने की मांग

ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखते हुए मांग की है कि नियमित सुनवाई जल्द से जल्द शुरू कराई जाए.

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अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र
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Published : Sep 4, 2020, 12:28 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चार वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को एक अभ्यावेदन पेश किया है. ग्वालियर खंडपीठ के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के माध्यम से दिए गए इस पत्र में कहा गया है कि जब पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो कोर्ट को सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है. इससे पक्षकारों और अधिवक्ताओं पर विपरीत असर पड़ रहा है.

अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र

दरअसल 22 मार्च से कोरोना संक्रमण के चलते हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में होने वाली नियमित सुनवाई को स्थगित कर दिया गया था. जरूरी मामलों की सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई हो रही थी. हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में हर रोज पांच हजार से ज्यादा मामले सुनवाई के लिए आते हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिर्फ चुनिंदा मामलों पर ही सुनवाई हो रही है. जिसके कारण वकालत पेशे से जुड़े 80 फीसदी वकील परेशान हैं. वहीं पक्षकारों को भी समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है.

पत्र में अधिवक्ताओं ने कहा है कि कोरोना को लेकर जारी केंद्र और राज्य सरकार के गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जा सकता है. संबंधित मामले की सुनवाई में सिर्फ उससे जुड़े अधिवक्ता और संबंधित पक्षकार ही मौजूद रहने को कहा जा सकता है. सेनिटाइजर, मास्क सहित दूसरे मेजरमेंट भी लिए जा सकते हैं, लेकिन नियमित सुनवाई जल्द से जल्द शुरू कराई जाए. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के निर्देश जारी हो चुके हैं.

ग्वालियर। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चार वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को एक अभ्यावेदन पेश किया है. ग्वालियर खंडपीठ के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के माध्यम से दिए गए इस पत्र में कहा गया है कि जब पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो कोर्ट को सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है. इससे पक्षकारों और अधिवक्ताओं पर विपरीत असर पड़ रहा है.

अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र

दरअसल 22 मार्च से कोरोना संक्रमण के चलते हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में होने वाली नियमित सुनवाई को स्थगित कर दिया गया था. जरूरी मामलों की सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई हो रही थी. हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में हर रोज पांच हजार से ज्यादा मामले सुनवाई के लिए आते हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिर्फ चुनिंदा मामलों पर ही सुनवाई हो रही है. जिसके कारण वकालत पेशे से जुड़े 80 फीसदी वकील परेशान हैं. वहीं पक्षकारों को भी समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है.

पत्र में अधिवक्ताओं ने कहा है कि कोरोना को लेकर जारी केंद्र और राज्य सरकार के गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जा सकता है. संबंधित मामले की सुनवाई में सिर्फ उससे जुड़े अधिवक्ता और संबंधित पक्षकार ही मौजूद रहने को कहा जा सकता है. सेनिटाइजर, मास्क सहित दूसरे मेजरमेंट भी लिए जा सकते हैं, लेकिन नियमित सुनवाई जल्द से जल्द शुरू कराई जाए. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के निर्देश जारी हो चुके हैं.

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