ETV Bharat / state

रिश्वत लेने के मामले में कनिष्ठ इंजीनियर को 4 साल की जेल, लगा जुर्माना - gwalior news

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष कोर्ट ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ इंजीनियर को 4 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।.

4 years jail to junior engineer
कनिष्ठ इंजीनियर को चार साल की सजा
author img

By

Published : Jan 30, 2021, 6:13 PM IST

Updated : Jan 30, 2021, 8:01 PM IST

ग्वालियर। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामले में विशेष कोर्ट ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ इंजीनियर को 4 साल की सजा सुनाई है. सिर्फ इतना ही नहीं 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

दरअसल, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ यंत्री माधव पॉल ने बिजली चोरी के एक मामले में निपटारे के लिए 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. मामला 20 हजार रुपये में तय हो गया था. इस बीच मुरैना जिले के पोरसा कस्बे में कारोबार करने वाले फरियादी अनिरुद्ध सिंह राठौर ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक को की थी. 24 जून 2017 को फरियादी की मदद से लोकायुक्त पुलिस में बिजली कंपनी के इंजीनियर को ट्रैप करने की योजना बनाई गई. कंपू इलाके के कस्तूरबा चौराहे पर फरियादी से कार में 20 हजार रुपये लेते समय माधव पॉल को गिरफ्तार किया गया.

कनिष्ठ इंजीनियर को चार साल की सजा
कनिष्ठ यंत्री माधव पॉल बिजली कंपनी की सतर्कता टीम में थे. उन्होंने 19 मई 2016 को मुरैना के पोरसा में कामतानाथ ट्रेनिंग ऑयल मिल पर छापा मारा था. उनके संस्थान पर तीन लाख 70 हजार रुपये की बिलिंग की थी. मिल के मालिक ने जब बिजली कंपनी के इंजीनियर से संपर्क किया, तो उसने इस मामले को निपटाने के लिए 30 हजार रुपये की मांग की थी. फिलहाल, लोकायुक्त पुलिस के सबूतों को विशेष कोर्ट ने उचित मानते हुए कनिष्ठ यंत्री को 4 साल की सजा सुनाई है.

ग्वालियर। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामले में विशेष कोर्ट ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ इंजीनियर को 4 साल की सजा सुनाई है. सिर्फ इतना ही नहीं 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

दरअसल, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ यंत्री माधव पॉल ने बिजली चोरी के एक मामले में निपटारे के लिए 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. मामला 20 हजार रुपये में तय हो गया था. इस बीच मुरैना जिले के पोरसा कस्बे में कारोबार करने वाले फरियादी अनिरुद्ध सिंह राठौर ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक को की थी. 24 जून 2017 को फरियादी की मदद से लोकायुक्त पुलिस में बिजली कंपनी के इंजीनियर को ट्रैप करने की योजना बनाई गई. कंपू इलाके के कस्तूरबा चौराहे पर फरियादी से कार में 20 हजार रुपये लेते समय माधव पॉल को गिरफ्तार किया गया.

कनिष्ठ इंजीनियर को चार साल की सजा
कनिष्ठ यंत्री माधव पॉल बिजली कंपनी की सतर्कता टीम में थे. उन्होंने 19 मई 2016 को मुरैना के पोरसा में कामतानाथ ट्रेनिंग ऑयल मिल पर छापा मारा था. उनके संस्थान पर तीन लाख 70 हजार रुपये की बिलिंग की थी. मिल के मालिक ने जब बिजली कंपनी के इंजीनियर से संपर्क किया, तो उसने इस मामले को निपटाने के लिए 30 हजार रुपये की मांग की थी. फिलहाल, लोकायुक्त पुलिस के सबूतों को विशेष कोर्ट ने उचित मानते हुए कनिष्ठ यंत्री को 4 साल की सजा सुनाई है.
Last Updated : Jan 30, 2021, 8:01 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.