ग्वालियर। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहर स्थित केंद्रीय जेल में बंद कैदियों की रिहाई की कवायद शुरू हो गई है. इस सिलसिले में जिला एवं सत्र न्यायालय को जेल से 120 कैदियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं.
इन कैदियों को जमानत पर रिहा करने के लिए कोर्ट से इनका रिकॉर्ड निकाला जा रहा है. 30 मार्च को जिला न्यायाधीश के समक्ष इनके आवेदन रखे जाएंगे. जिला न्यायाधीश मेरिट पर सुनवाई करके रिहाई का फैसला करेंगे. 31 मार्च तक इनकी जमानत पर फैसला होगा. दरसअल कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को रिहा करने के आदेश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई. विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की गई.
कमेटी ने बैठक कर कैदियों की रिहाई की गाइडलाइन तय की. जिन अपराधों में पांच साल तक की सजा का प्रावधान है, उन्हें पहले छोड़ा जाएगा. जेल प्रशासन को आदेश दिया गया कि रिहाई योग्य कैदियों को सूचीबद्ध किया जाए. उनके जमानत आवेदन जिला एवं सत्र न्यायालय भेजे जाएं. जेल प्रशासन ने 120 आवेदन जिला न्यायालय भेजे हैं. पहले अंडर ट्रायल कैदियों की सूची भेजी है. इन कैदियों के केस की ट्रॉयल जिला न्यायालय में चल रही है. सजा का कोई फैसला अभी नहीं हुआ है.
इसके बाद उन कैदियों के आवेदन भी लिए जाएंगे, जिन्हें सजा हो चुकी है. इन्हें अंतरिम जमानत पर 45 दिन के लिए छोड़ा जाएगा. वही धारा 379, 380, 381, 404, 420 के कैदियों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा.