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कोरोना का कहर, फेस मास्क नहीं लगाने पर लगेगा जुर्माना - फेस मास्क

गुना जिले में कोरोना के मद्देनजर आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई. बैठक में कोरोना को लेकर कई अहम निर्णय लिये गए. साथ ही जनता से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की गई.

Many important decisions taken in the meeting.
फेस मास्क नहीं लगाने पर लगेगा जुर्माना
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Published : Feb 24, 2021, 7:35 PM IST

गुना। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुना जिले में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई. बैठक में ये फैसला लिया गया कि अब बिना मास्क लगाए घर से निकलने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा. पहले भी मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के आदेश दिये गए थे लेकिन अनलॉक की गाइडलाइन के तहत कार्रवाई बंद कर दी गई थी. वहीं लोगों से सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील के साथ बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं.

मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंस बनाओ

बता दें गुना जिले में कोरोना वायरस के केस कम हैं, लेकिन प्रदेश में फिर से बढ़ रहे कोरोना केस की वजह से जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कोरोना की सभी गाइडलाइन का पालन कराने का फैसला लिया गया. कोरोना से बचाव के लिए दो गज दूरी, मास्क और सेनिटाइजर का उपयोग करना लगातार जारी रखा जाएगा और इसमें ढिलाई नहीं बरती जाएगी. साथ ही कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों में पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं व्यापारिक प्रतिष्ठानों से भी अपील की गई है कि ग्राहकों से भी सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जाए, साथ ही लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया जाए और अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है, तो उसे उसके लिए प्रेरित किया जाए.

गुना। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुना जिले में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई. बैठक में ये फैसला लिया गया कि अब बिना मास्क लगाए घर से निकलने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा. पहले भी मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के आदेश दिये गए थे लेकिन अनलॉक की गाइडलाइन के तहत कार्रवाई बंद कर दी गई थी. वहीं लोगों से सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील के साथ बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं.

मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंस बनाओ

बता दें गुना जिले में कोरोना वायरस के केस कम हैं, लेकिन प्रदेश में फिर से बढ़ रहे कोरोना केस की वजह से जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कोरोना की सभी गाइडलाइन का पालन कराने का फैसला लिया गया. कोरोना से बचाव के लिए दो गज दूरी, मास्क और सेनिटाइजर का उपयोग करना लगातार जारी रखा जाएगा और इसमें ढिलाई नहीं बरती जाएगी. साथ ही कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों में पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं व्यापारिक प्रतिष्ठानों से भी अपील की गई है कि ग्राहकों से भी सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जाए, साथ ही लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया जाए और अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है, तो उसे उसके लिए प्रेरित किया जाए.

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