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गुनाः नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा और नारायण अग्रवाल पर FIR दर्ज

गुना तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा और नारायण अग्रवाल पर भ्रष्टाचार सहित कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई.

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नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा और नारायण अग्रवाल पर FIR दर्ज
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Published : Mar 4, 2020, 10:07 PM IST

गुना। जिले के हनुमान टेकरी मंदिर रोड पर विधायक निधि से रेन बसेरा का निर्माण हुआ था, जिसमें अनियमितताओं के संबंध में तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा और नारायण अग्रवाल पर भ्रष्टाचार सहित कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की गयी. ये कार्रवाई कोमल प्रसाद शाक्य महामंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति संघर्ष परिषद की शिकायत पर की गई है.

नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा और नारायण अग्रवाल पर FIR दर्ज

बता दें कि तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा द्वारा विभिन्न कार्यों को लेकर अनुशंसा की गई थी और टेकरी ट्रस्ट की जमीन पर निर्माण कार्य कराया गया था. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार ये कार्य शासकीय भूमि पर कराया जाना था, जो नहीं कराया गया है. इस संबंध में न्यायालय कलेक्टर गुना के आदेश के बाद राजेंद्र सलूजा और टेकरी ट्रस्ट मंदिर के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है.

इस मामले में कैंट थाना में अपराध दर्ज किया गया है. जिसमें आईपीसी की धारा 409, 420, 120(बी) समेत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और संशोधन अधिनियम 2018 की 7(ग) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

गुना। जिले के हनुमान टेकरी मंदिर रोड पर विधायक निधि से रेन बसेरा का निर्माण हुआ था, जिसमें अनियमितताओं के संबंध में तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा और नारायण अग्रवाल पर भ्रष्टाचार सहित कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की गयी. ये कार्रवाई कोमल प्रसाद शाक्य महामंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति संघर्ष परिषद की शिकायत पर की गई है.

नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा और नारायण अग्रवाल पर FIR दर्ज

बता दें कि तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा द्वारा विभिन्न कार्यों को लेकर अनुशंसा की गई थी और टेकरी ट्रस्ट की जमीन पर निर्माण कार्य कराया गया था. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार ये कार्य शासकीय भूमि पर कराया जाना था, जो नहीं कराया गया है. इस संबंध में न्यायालय कलेक्टर गुना के आदेश के बाद राजेंद्र सलूजा और टेकरी ट्रस्ट मंदिर के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है.

इस मामले में कैंट थाना में अपराध दर्ज किया गया है. जिसमें आईपीसी की धारा 409, 420, 120(बी) समेत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और संशोधन अधिनियम 2018 की 7(ग) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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