गुना। शहर के सिटी कोतवाली में एक आरक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है. जानकारी के अनुसार, हरिजन थाने में पदस्थ आरक्षक परमानंद शर्मा पर भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 और 393 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है. इस मामले में फरियादी पुलिस बनी है.
यह है मामला
कुछ दिन पहले एक पीड़ित दंपति शहर के एक बैंक में राहत राशि निकालने पहुंचे थे. इसी राहत राशि में हरिजन थाने के आरक्षक ने अपनी राशि मांगी तो विवाद हो गया. जिसके बाद पीड़ित महिला और उसके पति ने उक्त आरक्षक की करतूत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को बताई.
मामले में पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार ने जांच करवाई, जिसके बाद आरक्षक की गलती पकड़ में आने पर उसे तत्काल सस्पेंड कर दिया गया था. इसी मामले में आज सिटी कोतवाली में हरिजन थाने में पदस्थ आरक्षक परमानंद शर्मा पर भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 और 393 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है. वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरक्षक अभी गिरफ्तार नहीं है, और मामला विवेचना में है.