देवास। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के चलते 22 मार्च 2020 से नगर के हेयर सैलून संचालकों की दुकानें बंद चल रही थी, जिसकी वजह से उनका रोजगार छिन गया और उन्हें अपने घरों पर बैठना पड़ा. उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी. इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत सैलून संचालकों को नियमों का पालन करते हुए व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की गई है.
इस अनुमति में प्रत्येक ग्राहक को सेनिटाइजर से हाथ धुलवाया जाएगा. उपयोग किए गए कपड़े हर एक ग्राहक के लिए अलग-अलग रखे जाएंगे या फिर ग्राहक से ही मंगवाए जाएंगे. शेविंग कटिंग बनाने के उपयोग में लाए जाने वाले औजार सेनिटाइज किए जाएंगे या गर्म पानी से बार-बार साफ किए जाएंगे. काम करते समय मास्क लगाना अनिवार्य होगा. इन सब निर्देशों का पालन करने के बाद ही सैलून संचालक अपनी दुकानें खोल सकेंगे.
निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कन्नौद पुलिस थाने में अनुभविभागीय अधिकारी केसी प्रर्ते और थाना प्रभारी बीपी शर्मा ने सैलून व्यवसायियों की बैठक ली, जहां शासन के निर्देशों से अवगत कराया गया और पालन करते हुए अपने व्यवसाय शुरू करने की अनुमति प्रदान की. कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिहाज से विशेष सावधानी बरतें. सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण पाए जाने पर ग्राहकों का कार्य ना करें. इन्हीं निर्देशों के साथ व्यवसाय को शुरू करने की अनुमति दी गई है.
इस अवसर पर सैलून संचालक चम्पालाल वर्मा, गुलाब वर्मा, रामदयाल वर्मा, राजेश वर्मा, राम वर्मा, दीपक वर्मा, कैलाश परिहार, राजेन्द्र श्रीवास, कमल श्रीवास सहित समाज के लोग उपस्थित रहे.