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शर्तों के साथ खोली गई सैलून की दुकानें, नियमों के उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

लॉकडाउन के चौथे चरण में सभी सैलून और ब्यूटी पार्लर को नियमों के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है. वहीं एसडीएम ने निर्देश दिए हैं कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दुकान को सील कर दिया जाएगा.

SDM said action will be taken against violation of rules
शर्तों के साथ खोली गई सैलून की दुकानें
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Published : May 31, 2020, 12:43 AM IST

देवास। कोरोना वायरस को देखते हुए देशभर में पिछले दो महीनों से लॉकडाउन किया गया है. जहां सैलून और ब्यूटी पार्लर को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था. सैलून व्यवसाय से जुड़े लोगों ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम आर्थिक मदद और दुकानें खोलने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा था. जिसके बाद नियमों के साथ सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति दी गई है.

खातेगांव थाना परिसर में एसडीएम संतोष तिवारी ने सैलून व्यवसाय से जुड़े लोगों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि बुखार,जुकाम,खांसी और गले में खराश वाले व्यक्तियों को दुकान में प्रवेश न दिया जाए. सभी सैलून और पार्लरों में नियमित तौर पर सेनिटाइजर का उपयोग करना होगा, सभी सैलून संचालकों और उनके स्टाफ के लिए फेस मास्क, ग्लब्स का हर समय उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं.

हर एक ग्राहक के लिए अलग नैपकिन, तौलिया का उपयोग खुद ही करना होगा. साथ ही सभी दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि इस्तेमाल होने के बाद सभी औजारों और उपकरणों को सेनिटाइज करना जरूरी होगा. प्रत्येक हेयरकट के बाद स्टाफ को अपने हाथों को सेनिटाइज करना होगा.

थाना परिसर में खातेगांव एसडीएम संतोष तिवारी ने नगर के सभी सैलून और ब्यूटी पार्लर दुकान के संचालकों से चर्चा करते हुए सभी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, शासन के जारी किए हुए आदेशों का पालन करना होगा. इन दुकानों का संचालन भी सुबह 7 से शाम 6 बजे तक किया जाएगा. शाम के 6 बजे के बाद अगर कोई दुकान खुली मिलती है तो उसपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, वहीं समय समय पर दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा.

देवास। कोरोना वायरस को देखते हुए देशभर में पिछले दो महीनों से लॉकडाउन किया गया है. जहां सैलून और ब्यूटी पार्लर को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था. सैलून व्यवसाय से जुड़े लोगों ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम आर्थिक मदद और दुकानें खोलने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा था. जिसके बाद नियमों के साथ सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति दी गई है.

खातेगांव थाना परिसर में एसडीएम संतोष तिवारी ने सैलून व्यवसाय से जुड़े लोगों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि बुखार,जुकाम,खांसी और गले में खराश वाले व्यक्तियों को दुकान में प्रवेश न दिया जाए. सभी सैलून और पार्लरों में नियमित तौर पर सेनिटाइजर का उपयोग करना होगा, सभी सैलून संचालकों और उनके स्टाफ के लिए फेस मास्क, ग्लब्स का हर समय उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं.

हर एक ग्राहक के लिए अलग नैपकिन, तौलिया का उपयोग खुद ही करना होगा. साथ ही सभी दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि इस्तेमाल होने के बाद सभी औजारों और उपकरणों को सेनिटाइज करना जरूरी होगा. प्रत्येक हेयरकट के बाद स्टाफ को अपने हाथों को सेनिटाइज करना होगा.

थाना परिसर में खातेगांव एसडीएम संतोष तिवारी ने नगर के सभी सैलून और ब्यूटी पार्लर दुकान के संचालकों से चर्चा करते हुए सभी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, शासन के जारी किए हुए आदेशों का पालन करना होगा. इन दुकानों का संचालन भी सुबह 7 से शाम 6 बजे तक किया जाएगा. शाम के 6 बजे के बाद अगर कोई दुकान खुली मिलती है तो उसपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, वहीं समय समय पर दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा.

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