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'राज' बन 'रास' रचाने वाले मुशब्बिर को 20 साल की सजा

नाम बदल-बदल कर हिंदू लड़कियों को फंसाने वाले मुशब्बिर शेख और उसके दोस्त भोला को देवास जिला अदालत ने 20-20 साल की सजा सुनाई है.

Musabbir Sheikh
मुशब्बिर शेख
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Published : Feb 5, 2021, 9:29 PM IST

Updated : Feb 5, 2021, 11:24 PM IST

देवास। जिला न्यायाधीश विकास भट्टले की अदालत ने नाम बदलकर हिंदू लड़कियों फंसाने वाले दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है. मुख्य आरोपी का नाम मुशब्बिर है. जिस पर सजा के साथ 13 हजार जुर्माना भी लगाया गया है. जबकि उसके साथी भोला को 20 साल की सजा हुई है.

सुधीर नायक, जिला लोक अभियोजन अधिकारी

कब हुई थी शिकायत ?

21 जुलाई 2019 को रात्रि में देवास के सिविल लाइन थाने में हिन्दू संगठन के कार्यकर्ता नाबालिग फरियादी को साथ लेकर पहुंचे थे. जहां फरियादी ने बताया कि नाम बदलकर राज उर्फ मुशब्बिर शेख लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है. जिसमें उसका दोस्त भोला उसकी मदद कर रहा है.

पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं के तहत हुआ था मामला दर्ज

नाबालिक लड़की की शिकायत पर थाने में मुशब्बिर और उसके दोस्त भोला के खिलाफ बलात्कार, ब्लैकमेलिंग, पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ था. कोर्ट में हियरिंग का दौर चला. आखिरकार आरोपी दोषी सिद्ध हुए और उन्हें सजा मिली.

अश्लील वीडियो बना करता था ब्लैकमेल

बताया जा रहा है आरोपी के मोबाइल में कुछ लड़कियों की अश्लील तस्वीरें भी मिलीं थीं. साथ में एक लड़की का एटीएम कार्ड भी उसके पास से बरामद हुआ था. उक्त प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक अधिकारी राजेन्द्र खांडेकर ने पैरवी की. दोनों आरोपी अब 20 साल तक जेल की हवा खाएंगे.

क्या था पूरा मामला ?

देवास के मुखर्जी नगर और अलकापुरी क्षेत्र में मुशब्बिर नाम यह शख्स अपना नाम राज चौहान बताकर भोली-भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था. उसके बाद उनकी आबरू लूटकर उनके अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमैल कर पैसे ऐंठता था.

देवास। जिला न्यायाधीश विकास भट्टले की अदालत ने नाम बदलकर हिंदू लड़कियों फंसाने वाले दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है. मुख्य आरोपी का नाम मुशब्बिर है. जिस पर सजा के साथ 13 हजार जुर्माना भी लगाया गया है. जबकि उसके साथी भोला को 20 साल की सजा हुई है.

सुधीर नायक, जिला लोक अभियोजन अधिकारी

कब हुई थी शिकायत ?

21 जुलाई 2019 को रात्रि में देवास के सिविल लाइन थाने में हिन्दू संगठन के कार्यकर्ता नाबालिग फरियादी को साथ लेकर पहुंचे थे. जहां फरियादी ने बताया कि नाम बदलकर राज उर्फ मुशब्बिर शेख लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है. जिसमें उसका दोस्त भोला उसकी मदद कर रहा है.

पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं के तहत हुआ था मामला दर्ज

नाबालिक लड़की की शिकायत पर थाने में मुशब्बिर और उसके दोस्त भोला के खिलाफ बलात्कार, ब्लैकमेलिंग, पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ था. कोर्ट में हियरिंग का दौर चला. आखिरकार आरोपी दोषी सिद्ध हुए और उन्हें सजा मिली.

अश्लील वीडियो बना करता था ब्लैकमेल

बताया जा रहा है आरोपी के मोबाइल में कुछ लड़कियों की अश्लील तस्वीरें भी मिलीं थीं. साथ में एक लड़की का एटीएम कार्ड भी उसके पास से बरामद हुआ था. उक्त प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक अधिकारी राजेन्द्र खांडेकर ने पैरवी की. दोनों आरोपी अब 20 साल तक जेल की हवा खाएंगे.

क्या था पूरा मामला ?

देवास के मुखर्जी नगर और अलकापुरी क्षेत्र में मुशब्बिर नाम यह शख्स अपना नाम राज चौहान बताकर भोली-भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था. उसके बाद उनकी आबरू लूटकर उनके अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमैल कर पैसे ऐंठता था.

Last Updated : Feb 5, 2021, 11:24 PM IST
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