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देवासः पेड न्यूज और विज्ञापन प्रमाणीकरण को लेकर कलेक्ट्रेट में हुआ मीडिया कार्यशाला का आयोजन

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Published : Mar 16, 2019, 11:53 PM IST

देवास में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ श्रीकान्त पाण्डे के मार्गदर्शन में शनिवार को पेड न्यूज एवं विज्ञापन प्रमाणीकरण से संबंधित प्रावधानों पर मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया.

कार्यशाला

देवास। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ श्रीकान्त पाण्डे के मार्गदर्शन में शनिवार को पेड न्यूज एवं विज्ञापन प्रमाणीकरण से संबंधित प्रावधानों पर मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसका आयोजन कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में किया गया.

इसके साथ ही कार्यशाला में केबल नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 तथा प्रिटिंग प्रेस संचालकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत पैंपलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी गई. कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर डॉ. एसपीएस राणा द्वारा पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से उक्त संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई. उन्होंने बताया कि विज्ञापन प्रमाणीकरण के लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समि‍ति गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर हैं.

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समिति में सभी विधानसभा के सहायक रिटर्निंग अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं. इसके अलावा तीन अन्य सदस्य भी हैं, जबकि जिला जनसंपर्क अधिकारी समिति के सचिव हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि समिति द्वारा विज्ञापन के प्रमाणीकरण के साथ ही पेड न्यूज की मॉनिटरिंग भी की जाएगी. पेड न्यूज, खबर की आड़ में विज्ञापन ही है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एमसीएमसी द्वारा पेड न्यूज की मॉनिटरिंग की जाएगी और पेड न्यूज का मामला होने पर खर्च अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाएगा.

देवास। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ श्रीकान्त पाण्डे के मार्गदर्शन में शनिवार को पेड न्यूज एवं विज्ञापन प्रमाणीकरण से संबंधित प्रावधानों पर मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसका आयोजन कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में किया गया.

इसके साथ ही कार्यशाला में केबल नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 तथा प्रिटिंग प्रेस संचालकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत पैंपलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी गई. कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर डॉ. एसपीएस राणा द्वारा पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से उक्त संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई. उन्होंने बताया कि विज्ञापन प्रमाणीकरण के लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समि‍ति गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर हैं.

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समिति में सभी विधानसभा के सहायक रिटर्निंग अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं. इसके अलावा तीन अन्य सदस्य भी हैं, जबकि जिला जनसंपर्क अधिकारी समिति के सचिव हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि समिति द्वारा विज्ञापन के प्रमाणीकरण के साथ ही पेड न्यूज की मॉनिटरिंग भी की जाएगी. पेड न्यूज, खबर की आड़ में विज्ञापन ही है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एमसीएमसी द्वारा पेड न्यूज की मॉनिटरिंग की जाएगी और पेड न्यूज का मामला होने पर खर्च अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाएगा.
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देवासः पेड न्यूज और विज्ञापन प्रमाणीकरण को लेकर कलेक्ट्रेट में हुआ मीडिया कार्यशाला का आयोजन

देवास। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ श्रीकान्त पाण्डे के मार्गदर्शन में शनिवार को पेड न्यूज एवं विज्ञापन प्रमाणीकरण से संबंधित प्रावधानों पर मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसका आयोजन कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में किया गया.

इसके साथ ही कार्यशाला में केबल नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 तथा प्रिटिंग प्रेस संचालकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत पैंपलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी गई. कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर डॉ. एसपीएस राणा द्वारा पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से उक्त संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई. उन्होंने बताया कि विज्ञापन प्रमाणीकरण के लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समि‍ति गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर हैं. 

समिति में सभी विधानसभा के सहायक रिटर्निंग अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं. इसके अलावा तीन अन्य सदस्य भी हैं, जबकि जिला जनसंपर्क अधिकारी समिति के सचिव हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि समिति द्वारा विज्ञापन के प्रमाणीकरण के साथ ही पेड न्यूज की मॉनिटरिंग भी की जाएगी.  पेड न्यूज, खबर की आड़ में विज्ञापन ही है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एमसीएमसी द्वारा पेड न्यूज की मॉनिटरिंग की जाएगी और पेड न्यूज का मामला होने पर खर्च अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाएगा.


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