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अजब-गजब एमपी: किसान ने नहीं जलाई नरवाई, फिर भी नायब तहसीलदार ने लगा दिया 2500 रुपये का अर्थदंड - देवास के किसान पर अर्थदंड

देवास के कन्नौद के किसान भूपेंद्र ने खेत में नरवाई नहीं जलाई है, जिसको लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है. नायब तहसीलदार ने कैसे 2500 रुपये का अर्थदंड लगा दिया है. जिला कलेक्टर एवं एसडीएम से झूठी कार्रवाई पर संबंधित नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

Farmer was fined for burning Narwai
किसान पर नरवाई जलाने के अर्थदंड लगा
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Published : May 2, 2023, 10:33 PM IST

देवास। सरकारी तंत्र में इन दिनों अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात चरितार्थ हो रही है. जनप्रतिनिधि तो मौन रहते हैं और अधिकारियों के कारनामे देखकर ऐसा लगता है कि ये अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं. ऐसा ही एक मामला देवास जिले की कन्नौद तहसील से सामने आया है. जहां नायब तहसीलदार द्वारा 2 किसानों पर 2500-2500 रुपए अर्थदण्ड लगाया है. यह बात किसान को अखबार में लगी खबर के माध्यम से पता हुई. किसान ने खेत में जाकर देखा तो उसके खेत मे गेहूं की नरवाई खड़ी है, फिर भी नायब तहसीलदार ने मनगढ़ंत प्रकरण बना दिया.

कलेक्टर के नाम एसडीएम को दिया आवेदन: कन्नौद के किसान भूपेंद्र ने कन्नौद एसडीएम का आवेदन देते हुए बताया कि मेरी जमीन कन्नौद हल्का में स्थित है. जिसमें मैंने गेहूं और चने की फसल लगाई थी और 2 मई को अखबार के माध्यम से पता चला कि मैंने मेरी नरवाई जलाई है. जिसका मुझे 2500 रुपये अर्थदंड लगाया गया है. मेरे खेत में गेहूं की नरवाई खड़ी है और हमारे क्षेत्र में पिछले 8 दिन से लगातार बारिश हो रही है. बारिश के कारण मैं खेत पर नहीं गया. आज अखबार की खबर पढ़कर खेत पर जाकर देखा तो मेरे खेत पर नरवाई खड़ी है. मैंने इस बात को लेकर स्थानीय पत्रकारों एवं भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों को अवगत कराया है. जिला कलेक्टर एवं एसडीएम से झूठी कार्रवाई पर संबंधित नायब तहसीलदार पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है.

कुछ खबरें यहां पढ़ें

जांच कर कार्रवाई की जाएगी: कन्नौद के नायब तहसीलदार कन्नौद ने बताया कि "ग्राम बावड़ीखेडा के किसान सत्यनारायण और किसान भूपेन्द्र सिंह द्वारा अपनी कृषि भूमि पर आग लगाकर पराली जलाई गई. पराली (नरवाई) जलाने पर दोनों किसानों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में शासन द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि 2500-2500 का अर्थदण्ड लगाया गया है. कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने फोन पर कहा कि "ऐसा होता नहीं है कि नरवाई जलाई न हो और प्रकरण बना दिया जाए. किसान ने एसडीएम को आवेदन दिया है तो उसकी जांच करवाई जाएगी."

देवास। सरकारी तंत्र में इन दिनों अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात चरितार्थ हो रही है. जनप्रतिनिधि तो मौन रहते हैं और अधिकारियों के कारनामे देखकर ऐसा लगता है कि ये अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं. ऐसा ही एक मामला देवास जिले की कन्नौद तहसील से सामने आया है. जहां नायब तहसीलदार द्वारा 2 किसानों पर 2500-2500 रुपए अर्थदण्ड लगाया है. यह बात किसान को अखबार में लगी खबर के माध्यम से पता हुई. किसान ने खेत में जाकर देखा तो उसके खेत मे गेहूं की नरवाई खड़ी है, फिर भी नायब तहसीलदार ने मनगढ़ंत प्रकरण बना दिया.

कलेक्टर के नाम एसडीएम को दिया आवेदन: कन्नौद के किसान भूपेंद्र ने कन्नौद एसडीएम का आवेदन देते हुए बताया कि मेरी जमीन कन्नौद हल्का में स्थित है. जिसमें मैंने गेहूं और चने की फसल लगाई थी और 2 मई को अखबार के माध्यम से पता चला कि मैंने मेरी नरवाई जलाई है. जिसका मुझे 2500 रुपये अर्थदंड लगाया गया है. मेरे खेत में गेहूं की नरवाई खड़ी है और हमारे क्षेत्र में पिछले 8 दिन से लगातार बारिश हो रही है. बारिश के कारण मैं खेत पर नहीं गया. आज अखबार की खबर पढ़कर खेत पर जाकर देखा तो मेरे खेत पर नरवाई खड़ी है. मैंने इस बात को लेकर स्थानीय पत्रकारों एवं भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों को अवगत कराया है. जिला कलेक्टर एवं एसडीएम से झूठी कार्रवाई पर संबंधित नायब तहसीलदार पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है.

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जांच कर कार्रवाई की जाएगी: कन्नौद के नायब तहसीलदार कन्नौद ने बताया कि "ग्राम बावड़ीखेडा के किसान सत्यनारायण और किसान भूपेन्द्र सिंह द्वारा अपनी कृषि भूमि पर आग लगाकर पराली जलाई गई. पराली (नरवाई) जलाने पर दोनों किसानों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में शासन द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि 2500-2500 का अर्थदण्ड लगाया गया है. कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने फोन पर कहा कि "ऐसा होता नहीं है कि नरवाई जलाई न हो और प्रकरण बना दिया जाए. किसान ने एसडीएम को आवेदन दिया है तो उसकी जांच करवाई जाएगी."

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