दमोह। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल को शिकायतकर्ता ने टेंडर घोटाले के मामले में शिकायत की. इसकी जांच के बाद केस कोर्ट में चल रहा था. शोभाराम नामदेव द्वारा नगर पंचायत तेंदूखेड़ा में 40 केवीए का एक जनरेटर, ऑटो रिक्शा मय कंटेनर व हाइड्रोक्लोरिक की खरीदी में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत की गई थी. शिकायत के सत्यापन में पाया गया कि नगर पंचायत तेंदूखेड़ा द्वारा 23 फ़रवरी 2010 को 40 केवीए का जनरेटर किर्लोस्कर कंपनी का एवं सड़क की सफाई हेतु एक ऑटो रिक्शा में कंटेनर एवं हाइड्रोलिक सहित क्रय करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी. उक्त वस्तुएं क्रय करने के लिए निविदा आमंत्रित की गई थीं.
तीन फर्मों ने टेंडर किए थे : इसके लिए तीन फर्मों एमपी इंडस्ट्रीज सतना, श्रीनाथ इंडस्ट्री सतना एवं अभ्युदय इंटरप्राइजेज भोपाल ने टेंडर डाले थे. निविदाओं में प्राप्त दरों की तुलना में ऑटो रिक्शा मय कंटेनर हाइड्रोलिक सिस्टम की न्यूनतम दर 1 लाख 10 हजार रुपए एवं जनरेटर 40 केवीए 9 लाख 85 हज़ार रुपए एवं केनोपी 3 लाख 60 हज़ार रुपए की न्यूनतम दर अभ्युदय एंटरप्राइजेज भोपाल की पाई गई. इस पर नगर पंचायत अध्यक्ष वर्षा केवट व मुख्य नगर पंचायत अधिकारी नित्य नारायण पांडे ने स्वीकृति दी थी. किर्लोस्कर जनरेटर मय कैनॉपी का कुल 13 लाख 26 हज़ार 600 रुपए का एवं 8 लाख रुपए रुपये का भुगतान ऑटो के लिए किया गया था.
आठ लाख रुपये से ज्यादा भुगतान : मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम से जनरेटर की प्राप्त दर सूची में यह दर 4 लाख 62 हजार 710 में कैनॉपी के होना पाई गई थी. किर्लोस्कर जनरेटर के अधिकृत डीलर रेडियंट इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन जबलपुर से भी जानकारी प्राप्त की गई. इसमें उक्त जनरेटर की दर 4 लाख 10 हज़ार रुपए एवं 13% वेट अतिरिक्त होना पाई गई थी. इस तरह लगभग 8 लाख 63 हजार 890 रुपए की राशि का अधिक भुगतान जनरेटर क्रय करने के लिए किया था. ऑटो रिक्शा मय कंटेनर हाइड्रोलिक सिस्टम की कीमत हेतु अधिकृत विक्रेता ऑटो रिक्शा आपे, अनमोल ऑटो डीलर जबलपुर से दर प्राप्त की गई थी, जो 2 लाख 83 हज़ार 67 रुपए थी.
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ऐसे हुई सजा : इस प्रकार नगर पंचायत तेंदूखेड़ा द्वारा 5 लाख 16 हजार 933 रुपए की अधिक राशि अभ्योदय इंटरप्राइजेज भोपाल को भुगतान की गई. न्यायालय आए साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश संजय कस्तवार ने आरोपी वर्षा केवट, सीएमओ नित्य नारायण पांडे, इंटरप्राइजेज की प्रोपाइटर नीलम गुप्ता को धारा 468, 471, 409 में 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 लाख 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया. वहीं कुलवंत ऑटोमोबाइल भोपाल की पार्टनर आरोपी सत्यवीर सिंह को धारा 468, 471 में दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक हेमंत पांडे ने की. (Four people imprisoned and fined in corruption) (Former chairman of Tendukheda Panchayat) (Tendukheda CMO and chairman imprisoned) (Corruption case of Tendukheda)