छिंदवाड़ा। जिले की देहात थाना पुलिस ने बताया है कि ईसानगर की रहने वाली दीपिका सल्लाम पिता सोहन सल्लाम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ईसानगर के ही रहने वाले वीरेश ऊइके के पालतू कुत्ते ने उसे काट लिया. पीड़िता दीपिका सल्लाम की शिकायत पर देहात थाने में पालतू कुत्ते के मालिक वीरेश ऊइके के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 289 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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जानिए क्या है धारा 289 : भारतीय दंड संहिता की धारा 289 के तहत प्रावधान है कि अगर किसी के पालतू जानवर से किसी को शारीरिक क्षति पहुंचती है तो उसे छह माह तक की सजा हो सकती है. साथ ही जुर्माना एक हजार रुपए तक का हो सकता है. या दोनों एक साथ हो सकते हैं. Pet dog bites girl, Case against dog owner,