ETV Bharat / state

महिलाओं को छेड़ा तो नहीं चला पाएंगे गाड़ी, होंगे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त, अबतक 42 पर गिरी गाज - Driving license will be canceled

छिंदवाड़ा में महिला अपराधों में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है. इसके तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है.

महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लिप्त पाए जाने पर निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस
महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लिप्त पाए जाने पर निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस
author img

By

Published : Jul 31, 2021, 10:48 PM IST

Updated : Jul 31, 2021, 10:56 PM IST

छिंदवाड़ा। महिला अपराधों में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू की है. परिवहन विभाग के नए प्लान के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लिप्त आरोपी और अपराधियों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं, इस प्लान के तहत छिंदवाड़ा RTO ने पिछले 1 साल में 42 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए हैं.

महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लिप्त पाए जाने पर निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस

42 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त

मध्य प्रदेश शासन एवं परिवहन विभाग महिला अपराध के मामले में अपराधियों पर शिकंजा कसने जा रहा है. परिवहन आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार महिला संबंधी अपराध होने पर संबंधित आरोपी के ड्राइविंग लाइसेंस को तत्काल निलंबित किया जाएगा. परिवहन विभाग का मानना है कि इससे महिला अपराधों के नियंत्रण में मदद मिलेगी.

कोर्ट में चालान पेश होते ही लाइसेंस होगा निरस्त

परिवहन आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब किसी भी तरह का महिला संबंधी अपराध घटित होने पर उसका कोर्ट में चालान पेश होते ही संबंधित अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. इसके लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. विगत वर्ष में छिंदवाड़ा जिले में घटित 42 अपराधों में कार्यवाही करते हुए आरोपियों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है.

मोदी के मंत्री का विवादित बयान: कहा-शिकायत मिली, तो सरपंच, सचिव को कौए जैसा टांग देंगे

महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में मिलेगी मदद

अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील शुक्ला ने बताया कि इस संबंध में निर्देश पहले ही आ चुके थे लेकिन अब इस दिशा में कठोर कदम उठाए जा रहे हैं. महिला अपराधों में कमी आए और लोग महिलाओं के प्रति सम्मान की नजर से देखें इसके उद्देश्य से कार्रवाई जारी रहेगी. इसी के चलते आने वाले समय में भी जो भी व्यक्ति महिलाओं अपराधों में लिप्त पाया जाएगा, आरटीओ की तरफ से उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे.

छिंदवाड़ा। महिला अपराधों में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू की है. परिवहन विभाग के नए प्लान के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लिप्त आरोपी और अपराधियों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं, इस प्लान के तहत छिंदवाड़ा RTO ने पिछले 1 साल में 42 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए हैं.

महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लिप्त पाए जाने पर निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस

42 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त

मध्य प्रदेश शासन एवं परिवहन विभाग महिला अपराध के मामले में अपराधियों पर शिकंजा कसने जा रहा है. परिवहन आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार महिला संबंधी अपराध होने पर संबंधित आरोपी के ड्राइविंग लाइसेंस को तत्काल निलंबित किया जाएगा. परिवहन विभाग का मानना है कि इससे महिला अपराधों के नियंत्रण में मदद मिलेगी.

कोर्ट में चालान पेश होते ही लाइसेंस होगा निरस्त

परिवहन आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब किसी भी तरह का महिला संबंधी अपराध घटित होने पर उसका कोर्ट में चालान पेश होते ही संबंधित अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. इसके लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. विगत वर्ष में छिंदवाड़ा जिले में घटित 42 अपराधों में कार्यवाही करते हुए आरोपियों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है.

मोदी के मंत्री का विवादित बयान: कहा-शिकायत मिली, तो सरपंच, सचिव को कौए जैसा टांग देंगे

महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में मिलेगी मदद

अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील शुक्ला ने बताया कि इस संबंध में निर्देश पहले ही आ चुके थे लेकिन अब इस दिशा में कठोर कदम उठाए जा रहे हैं. महिला अपराधों में कमी आए और लोग महिलाओं के प्रति सम्मान की नजर से देखें इसके उद्देश्य से कार्रवाई जारी रहेगी. इसी के चलते आने वाले समय में भी जो भी व्यक्ति महिलाओं अपराधों में लिप्त पाया जाएगा, आरटीओ की तरफ से उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे.

Last Updated : Jul 31, 2021, 10:56 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.