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MCU के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई, 22 जून को फैसला

बीके कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है. 22 जून यानी कि शनिवार को बीके कुठियाला की जमानत याचिका पर फैसला दिया जाएगा.

जिला अदालत
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Published : Jun 21, 2019, 11:50 PM IST

भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता मामले में पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है. हालांकि विशेष न्यायाधीश ईओडब्ल्यू संजीव पांडे ने फैसला सुरक्षित रखा है.

MCU के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई

अब 22 जून यानी कि शनिवार को बीके कुठियाला की जमानत याचिका पर फैसला दिया जाएगा. इससे पहले अग्रिम जमानत याचिका पर 19 जून को होनी थी, लेकिन सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाते हुए 21 जून कर दी गई थी. शुक्रवार को विशेष न्यायालय में दोनों पक्षों ने पैरवी की जिसमें, ईओडब्ल्यू के अधिवक्ता ने बीके कुठियाला के खिलाफ आर्थिक अनियमितता के सबूत कोर्ट के सामने पेश किए हैं.

दोनों पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. 22 जून को देखना होगा कि बीके कुठियाला की जमानत अर्जी मंजूर होती है या खारिज कर दी जाती है. ईओडब्ल्यू ने माखनलाल यूनिवर्सिटी की 3 सदस्य जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व कुलपति बीके कुठियाला समेत 20 लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की है. ईओडब्ल्यू ने इससे पहले तीन बार बीके कुठियाला को ईओडब्ल्यू के सामने पेश होने का नोटिस भी जारी किया था, लेकिन कुठियाला ईओडब्ल्यू दफ़्तर नहीं पहुंचे. उन्होंने भोपाल जिला अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी.

भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता मामले में पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है. हालांकि विशेष न्यायाधीश ईओडब्ल्यू संजीव पांडे ने फैसला सुरक्षित रखा है.

MCU के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई

अब 22 जून यानी कि शनिवार को बीके कुठियाला की जमानत याचिका पर फैसला दिया जाएगा. इससे पहले अग्रिम जमानत याचिका पर 19 जून को होनी थी, लेकिन सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाते हुए 21 जून कर दी गई थी. शुक्रवार को विशेष न्यायालय में दोनों पक्षों ने पैरवी की जिसमें, ईओडब्ल्यू के अधिवक्ता ने बीके कुठियाला के खिलाफ आर्थिक अनियमितता के सबूत कोर्ट के सामने पेश किए हैं.

दोनों पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. 22 जून को देखना होगा कि बीके कुठियाला की जमानत अर्जी मंजूर होती है या खारिज कर दी जाती है. ईओडब्ल्यू ने माखनलाल यूनिवर्सिटी की 3 सदस्य जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व कुलपति बीके कुठियाला समेत 20 लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की है. ईओडब्ल्यू ने इससे पहले तीन बार बीके कुठियाला को ईओडब्ल्यू के सामने पेश होने का नोटिस भी जारी किया था, लेकिन कुठियाला ईओडब्ल्यू दफ़्तर नहीं पहुंचे. उन्होंने भोपाल जिला अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी.

Intro:भोपाल- माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता मामले को लेकर पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका पर आज अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है लेकिन विशेष न्यायाधीश ईओडब्ल्यू संजीव पांडे ने फैसला सुरक्षित रखा है अब 22 जून यानी कि शनिवार को बीके कुठियाला की जमानत याचिका पर फैसला दिया जाएगा। इससे पहले अग्रिम जमानत याचिका पर 19 जून को होनी थी लेकिन सुनवाई की तारिक आगे बढ़ाते हुए 21 जून कर दी गई थी आज विशेष न्यायालय में दोनों पक्षों ने पैरवी की जिसमें ईओडब्ल्यू के अधिवक्ता ने बीके कुठियाला के खिलाफ आर्थिक अनियमितता के सबूत कोर्ट के सामने पेश की है दोनों पक्षों की दलितों के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है अब 22 जून को देखना होगा कि बीके कुठियाला की जमानत अर्जी मंजूर होती है या फिर खारिज कर दी जाती है।


Body:बता दें कि ईओडब्ल्यू ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की 3 सदस्य जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व कुलपति बीके कुठियाला समेत 20 लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की है इसके अलावा ईओडब्ल्यू ने इससे पहले तीन बार बीके कुठियाला को ईओडब्ल्यू के सामने पेश होने का नोटिस भी जारी किया था लेकिन कुठियाला ईओडब्ल्यू दफ़्तर नहीं पहुंचे और उन्होंने भोपाल जिला अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी।


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