बुरहानपुर। मध्यप्रदेश के बुरहानपुर की नेपानगर सीट से निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी की विधायक सुमित्रा कास्डेकर की मुश्किलें बढ़ गई हैं. जिला न्यायालय ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, सुमित्रा कास्डेकर की जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता की झूठी जानकारी देने का मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुरुवेंद कुमार हुरमांडे की अदालत में था. इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुनाया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी शैक्षणिक योग्यता और जन्म तारीख को लेकर जो शपथ पत्र पेश किया था वह झूठा है, साथ ही वर्ष 2011 में राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण गैस एजेंसी के लिए उन्होंने झूठा शपथ पत्र दिया था.
विधायक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उचित कार्रवाई के आदेश: एक तरफ जहां उन्होंने अपनी जन्मतिथि 15 अगस्त 1983 बताई तो दूसरे स्थान पर जन्म तिथि चार मई 1985 दर्शाई गई है. इतना ही नहीं, उन पर शैक्षणिक योग्यता को भी सही तौर पर नहीं दर्शाने का आरोप है. बताया गया है कि इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुरुवेंद कुमार हुरमाडे ने की अदालत ने प्रथम दृष्टया पुलिस पर विधायक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उचित कार्रवाई को कहा है. न्यायालय का आदेश आने पर बीजेपी विधायक सुमित्रा का पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया, मगर वे उपलब्ध नहीं हुईं.
इनपुट - आईएएनएस