भोपाल। बागसेवनिया थाना इलाके में बुधवार की सुबह एक युवक की मौत हो गई. मामले की जांच करने पर पुलिस ने इसे हत्या का मामला बताया, जिसके बाद मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी पाया गया. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.
पत्नी ने प्रेमी से साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, दोनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
भोपाल के बागसेवनिया थाना क्षेत्र में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. पुलिस ने जब पत्नी से सख्ती से पूछताछ की तो महिला ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. जिसके बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हैं.
पत्नी ने प्रेमी से साथ मिलकर
भोपाल। बागसेवनिया थाना इलाके में बुधवार की सुबह एक युवक की मौत हो गई. मामले की जांच करने पर पुलिस ने इसे हत्या का मामला बताया, जिसके बाद मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी पाया गया. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.
Intro:बागसेवनिया थाना इलाके में बुधवार सुबह युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले युवक की पत्नी के साथ उसके आशिक को पुलिस ने दोषी पाया है, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है,,Body:बुधवार को शंकर सिंह को एम्स अस्पताल में परिजन इलाज के लिए लेकर गए थे जहाँ डाॅक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था जब डॉक्टर ने मृतक का पीएम करने की बात कही तो उसकी पत्नी ने पीएम करने से मना कर दिया डाॅक्टर ने मृतक की संदिग्ध हालत देख कर तुरंत वागसेवनिया पुलिस को फोन लगाया और पुलिस को बुलाया जहाँ से पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पुलिस ने रिपोर्ट में मृतक के गले पर नाखून के निशान पाए जिससे पुलिस को हत्या करने का शक हुआ, और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी पुलिस ने मृतक की पत्नी को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की जिसमें मृतक की पत्नी ने कबूल किया कि उसने उसके प्रेमी के साथ मिलकर उसने अपने पति की हत्या कर दी,,
दोनो आरोपियो को अपराध सदर में गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।Conclusion:गिरफ्तार आरोपियों के नाम:-
(1) राजेश पिता कमल सिंह राजपूत उम्र 30 वर्ष नि. गा्रम तिलाडिया थाना नशरूल्ला गंज, जिला सिहोर।
(2) सुनीता उर्फ रागनी पति स्व. सुरेन्द्र सिंह राजपूत उम्र 22 वर्ष नि. गा्रम तिलाडिया थाना, नशरूल्ला गंज जिला,सिहोर
दोनो आरोपियो को अपराध सदर में गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।Conclusion:गिरफ्तार आरोपियों के नाम:-
(1) राजेश पिता कमल सिंह राजपूत उम्र 30 वर्ष नि. गा्रम तिलाडिया थाना नशरूल्ला गंज, जिला सिहोर।
(2) सुनीता उर्फ रागनी पति स्व. सुरेन्द्र सिंह राजपूत उम्र 22 वर्ष नि. गा्रम तिलाडिया थाना, नशरूल्ला गंज जिला,सिहोर