भोपाल| प्रदेश में लॉकडाउन का पांचवा चरण प्रारंभ हो रहा है इसे अनलॉक 1.0 के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान कई तरह की छूट आम जनता को मिल रही हैं. साथ ही व्यापारी वर्ग का भी सरकार ने विशेष ध्यान रखा है, यही वजह है कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उद्योग और मार्केट खोलने पर जोर दिया गया है. हालांकि कुछ पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी, जिसमें स्कूल, कॉलेज खोलने को लेकर फिलहाल कोई निर्णय नहीं किया गया है, इसके अलावा कंटेनमेंट क्षेत्र में भी किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी.
आम जनता से बातचीत करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि बिजली के बिलों में आ रही परेशानी को देखते हुए कुछ विशेष छूट दी जा रही है, वहीं व्यापारी वर्ग की मांग पर फिक्स चार्ज में भी राहत दी गई है. इसके अलावा किसानों को भी फसल ऋण चुकाने के लिए 31 मई की तिथि को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है.
प्रदेश की जनता से बातचीत करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रमुख घोषणाएं की हैं जो इस प्रकार हैं.
1. प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए प्रवासी मजदूर कमीशन बनाया जाएगा. हर प्रवासी मजदूर का कार्य के लिए बाहर जाने से पहले कलेक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, जिससे वह जहां भी जाए उसका ध्यान रखा जा सके.
2. महिला स्व-सहायता समूहों के लिए कम ब्याज पर ऋण दिलाने की योजना प्रारंभ की जाएगी.
3. छोटे व्यवसायियों को बैंकों को माध्यम से 10 हजार तक का ऋण बिना गारंटी के दिलवाया जाएगा, जिसमें 07 प्रतिशत ब्याज सरकार देगी.
4. चने में 2 प्रतिशत तक तिवड़ा होने पर उसकी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा सकेगी.
5. किसानों को गत वर्ष का फसल ऋण चुकाने की तिथि 31 मई के स्थान पर अब 30 जून होगी.
6. शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 330 करोड़ रूपए की राशि और स्मार्ट सिटी योजना में पांच सौ करोड़ की राशि जारी की जाएगी.
7. आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की योजना तैयार कर शीघ्र ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाएगा.
8. बिजली बिलों में विभिन्न प्रकार की रियायतें दी जाएंगी.
बिजली के बिलों में दी जाने वाली रियायतें
1. लॉकडाउन के कारण पिछले दो माह से व्यापारियों के व्यवसाय और उद्योगों में कार्य बंद थे. एक तरफ आय के स्त्रोत कम हो गए, लेकिन दूसरी ओर फिक्स खर्चे तो यथावत रहे. इनमें जनमानस में सबसे अधिक चिंता बिजली के फिक्स चार्जेस को लेकर थी.
2. इस बढ़ी कठिनाई को कम करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सभी गैर-घरेलू, गैर-औद्योगिकी, निम्न दाव और उच्च दाव औद्योगिक उपभोक्ताओं जैसे- दुकानें, शोरूम, अस्पताल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, पार्लर, एमएसएमई और बड़े उद्योग आदि के माह अप्रैल से जून, 2020 तक के बिजली बिलों के फिक्स चार्जेस की वसूली स्थगित कर दी गई है. ये राशि अक्टूबर 2020 मार्च 2021 के मध्य 6 समान किश्तों में बिना ब्याज के जमा की जा सकेगी. इससे लगभग 12 लाख छोटे उद्यमियों दुकानदारों छोटे व्यवसायियों की लगभग सात सौ करोड़ रुपए की राशि आगामी महीनों में ली जाएगी.
3. संबल के हितग्राही और ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल अप्रैल में सौ रूपए तक आये थे और मई, जून, जुलाई में भी सौ रूपए से कम आएंगे, उन्हें मई, जून, जुलाई की राशि के स्थान पर सिर्फ 50 रूपए महीने का भुगतान करना होगा. इससे लगभग 63 लाख हितग्राहियों को सौ करोड़ रूपये का लाभ होगा.
4. ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में सौ रूपए से कम आए थे, लेकिन मई, जून और जुलाई माह में सौ रुपए से अधिक, वहीं चार सौ रुपए से कम आए हैं या आएंगे, तो उन्हें मई, जून और जुलाई माह के बिल की राशि के स्थान पर सिर्फ सौ रुपए प्रतिमाह का भुगतान करना होगा. इससे लगभग 28 लाख हितग्राहियों को 150 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा.
5. ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में सौ रूपए से अधिक और चार सौ रूपए से कम आए थे, लेकिन मई, जून और जुलाई माह में चार सौ रूपए से ज्यादा आए हैं या आएंगे, तो उन्हें मई, जून और जुलाई माह के बिल की राशि की आधी राशि का ही भुगतान करना होगा. शेष बिल की राशि की जांच के उपरांत निर्णय लिया जा सकेगा. इससे लगभग 8 लाख हितग्राहियों को बिल की राशि का आधा भुगतान ही करना होगा. हितग्राहियों को लगभग दो सौ करोड़ रुपए का लाभ होगा.
6. घरेलू उपभोक्ताओं को एप के माध्यम से स्वयं की रीडिंग भेजने की सुविधा प्रदान की गई है.
7. उपभोक्ताओं द्वारा अप्रैल और मई माह के बिलों का भुगतान नियत तिथि तक करने पर उन्हें 1 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. ये राशि घरेलू और निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए रूपए दस हजार से अधिकतम और उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम एक लाख रूपए होगी.
8. सभी तीन फेस उपभोक्ताओं को लॉकडाउन की अवधि में आवेदन देने के 7 दिन बाद से संविदा मांग (कांट्रेक्ट डिमांड) में कमी की सुविधा दी गई थी. ये सुविधा लॉकडाउन समाप्त होने के 15 दिन बाद तक की अवधि के लिए लागू रहेगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उद्योगों में लिए जाने वाले फिक्स चार्ज में भी राहत देने का फैसला किया है, उन्होंने बताया है कि उद्योग दुकान है और बड़े व्यापारी और छोटे व्यवसायियों से फिलहाल फिक्स चार्ज अप्रैल से जून माह के बीच में नहीं लिया जाएगा. फिक्स चार्ज में छूट दिए जाने को लेकर व्यापारी वर्ग लगातार मुख्यमंत्री से मांग कर रहा था.