भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने साहूकारी अधिनियम में बदलाव करने का फैसला लिया है. प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि 84 साल बाद इस अधिनियम में बदलाव किया जा रहा है, जिसमें साहूकार कितना ब्याज लें, ये सरकार तय करेगी. मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव एसआर मोहंती की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि, कानून का उल्लंघन करने वाले साहूकारों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा. साथ ही इसमें जेल भेजने का भी प्रावधान होगा. अब इस मसौदे को विधानसभा के बजट सत्र में लाने की तैयारी की जा रही है. बताया जा रहा है कि, राज्य सरकार हर साल बैंकों की ब्याज दरों की समीक्षा करने के बाद साहूकारी ब्याज की दरें निर्धारित करेगी.