भोपाल। टास्क फोर्स ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण के संबंध में तमाम न्यायिक पहलुओं वैधानिक स्थितियों और तकनीकी पहलुओं का परीक्षण कर राज्य सरकार को अपनी अनुशंषा प्रस्तुत करेगी. इस अनुशंषा के आधार पर मध्यप्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने कानून लाया जाएगा.
ऑनलाइन गेमिंग पर रोक के लिए कानून : दरअसल, प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर युवाओं में तेजी से क्रेज बढ़ता जा रहा है. इसके जरिए बड़ी संख्या में युवाओं का ध्यान सट्टेबाजी की तरफ मुड़ रहा है. इसको देखते हुए राज्य सरकार मोबाइल फोन पर गैंबलिंग और गेमिंग एप्लीकेशन को विनियमित करने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है. राज्य सरकार ने इसकी घोषणा इस साल जनवरी माह में की थी. वहीं पिछले दिनों मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया था कि ऑनलाइन गेमिंग और गेमिंग को प्रतिबंध करने के लिए जल्द ही कानून लाया जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही एक्ट लाने जा रही है। इसका मसौदा तैयार कर इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा.
वैधानिक पक्ष समझने के लिए टास्क फोर्स : इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने अब एक टास्क फोर्स का गठन किया है. यह टास्क फोर्स गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा की अध्यक्षता में काम करेगा और ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने लाए जाने वाले कानून को लेकर विभिन्न न्यायिक दृष्टांत वैधानिक स्थितियों एवं तकनीकी पहलुओं का परीक्षण कर राज्य सरकार को अपनी अनुशंषा प्रस्तुत करेगा. टास्क फोर्स के गठन के संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं.
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ऑनलाइन गेमिंग की वजह से गई कई जानें : दरअसल वर्चुअल खेल में उलझकर कई युवा अपनी जान गवा चुके हैं. पिछले साल 2 अगस्त को छतरपुर में रहने वाले राहुल ने फ्री फायर गेम में अपनी जान दे दी थी. युवक ने पहले खेल में जरूरत पड़ने पर मां के अकाउंट से 40 हजार इस गेम में उड़ा दिए थे और बाद में उसने आत्महत्या कर ली थी. इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं. इसको लेकर संसद में भी इस पर रोक लगाने को लेकर आवाज उठ चुकी है.