भोपाल। कोरोना का ग्रहण अब होली पर भी देखने मिलेगा, होली के मौके पर राजधानी के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकेंगे. जिला प्रशासन ने सोमवार को बेवजह आवाजाही पर रोक लगा दी है. वहीं मार्केट बंद होने का समय भी रात 10 के स्थान पर घटाकर रात 9 बजे कर दिया है. शनिवार को भी लॉकडाउन रात 9 बजे से शुरू होगा, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा.
भोपाल कलेक्टर ने जारी किए आदेश
- इंदौर के बाद अब भोपाल में भी रात 9 बजे से बाजार बंद होंगे. भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं. कोरोना को लेकर भोपाल में कई नए प्रावधान किए गए हैं.
- जिले में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. केमिस्ट, राशन और खान पान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा.
- रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी गैर आवश्यक आवागमन बंद रहेंगे. सिर्फ आवश्यक सेवाएं अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के आने जाने के लिए आवागमन की अनुमति होगी.
- भोपाल शहर में रविवार को होने वाले लॉकडाउन की समय सीमा शनिवार रात 9 बजे से शुरु होगी, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक चलेगी.
- जिले में आगामी त्यौहार सीजन में सभी धर्मों के धार्मिक त्योहार सिर्फ घर पर रहकर ही निजी तौर पर मनाया जा सकेंगे.
- 29 मार्च होली के कारण सभी कार्यालय और व्यवसायिक संस्थान बंद रहेंगे. इसलिए इस दिन अनावश्यक आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.
- रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध पहले ही लगा दिया गया है, लेकिन रेस्टोरेंट्स टेक अवे भोजन प्रदाय कर सकेंगे.
- रविवार को भले ही लॉकडाउन रहेगा, लेकिन पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे.
भोपाल-इंदौर में रात 10 बजे से लगा नाइट कर्फ्यू, 10 शहरों में रात 10 बजे से बाजार बंद
बता दें प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इंदौर और भोपाल में 17 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी. कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज ने ये बड़ा फैसला लिया था. साथ ही यह भी फैसला लिया गया था कि राज्य के आठ अन्य जिलों में रात 10 बजे सभी दुकानें बंद की जाएंगी. वहीं अब यह फैसला बदलते हुए भोपाल में रात 10 के बजाए 9 बजे दुकानें बंद होंगी.