भोपाल। कोरोना संकट के समय मध्यप्रदेश में दुकानदार रात 12 बजे तक अपनी दुकान खोल सकेंगे. श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान कोरोना संकट के समय कारखानों में शिफ्ट का समय 12 घंटे तक करने की छूट दी गई है. इसी तरह दुकानदारों की सुविधा के लिए उनके बंद होने का समय रात 12 बजे तक किया जा सकता है.
दुकान का समय सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक किया जा सकता है. श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान कोरोना संकट के समय चीन जैसे देशों से कई उद्योग छोड़कर जा रहे हैं. वे अपने उद्योग अन्य देशों में स्थापित करेंगे. यह हमारे लिए अवसर है. हम अपने श्रम कानून और औद्योगिक नीति ऐसी रखें, जिससे प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित हो और प्रदेश में निवेश को लाने में बाधा न बने. साथ ही मजदूरों के कल्याण का भी पूरा ध्यान रखा जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए सुधारों और अन्य राज्यों के श्रम कानूनों का अध्ययन कर प्रदेश में बेहतर से बेहतर प्रावधान किए जाएं. श्रम कानूनों का सरलीकरण किया जाए.
एक रिटर्न के प्रावधान पर किया जाए विचार
बैठक में श्रम विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश में कारखानों को ऑनलाइन रिटर्न भरने की सुविधा प्रदान की गई है. प्रदेश में 16 श्रम कानूनों में 61 रजिस्टर के स्थान पर एक रजिस्टर रखने और 13 रिटर्न कार्यालय में दाखिल करने की स्थान पर 2 रिटर्न का प्रावधान किया गया है. इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि इस रिटर्न के प्रावधान पर विचार करें. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कारखाना अधिनियम 1948 में अनवार दस्तावेजों की संख्या पांच और अधिकृत खतरनाक एवं खतरनाक श्रेणी के कारखानों में यह संख्या 13 की गई है जिसे और कम करने पर विचार किया जाए.