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जल्दबाजी में विधानसभा अध्यक्ष ने लिया गलत निर्णय, हाईकोर्ट से मिला न्यायः शिवराज सिंह

तहसीलदार से मारपीट के मामले में बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी को हुई सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

प्रहलाद लोधी के मामले में बोले शिवराज सिंह
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Published : Nov 7, 2019, 5:16 PM IST

Updated : Nov 7, 2019, 6:13 PM IST

भोपाल। पन्ना जिले के पवई से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि न्याय के मंदिर से हमें न्याय मिला है, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर गलत निर्णय लेने का आरोप लगाया है. शिवराज सिंह का कहना है पार्टी के दबाव में आकर विधानसभा अध्यक्ष ने जल्दबाजी में गलत निर्णय लिया था.

प्रहलाद लोधी के मामले में बोले शिवराज सिंह

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि अध्यक्ष अपनी कुर्सी की गरिमा पर आंच नहीं आने देंगे और प्रहलाद लोधी की सदस्यता बरकरार रखेंगे. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने विधायक लोधी को कोर्ट जाने तक का समय नहीं दिया, जबकि न्यायालय ने उन्हें 12 दिन का समय दिया था.

बता दें, तहसीलदार से मारपीट के मामले में पवई विधायक प्रहलाद लोधी को विशेष कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी. जिसे लोधी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने लोधी को राहत देते हुए सजा पर 7 जनवरी 2020 तक लिए रोक लगा दी है.

भोपाल। पन्ना जिले के पवई से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि न्याय के मंदिर से हमें न्याय मिला है, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर गलत निर्णय लेने का आरोप लगाया है. शिवराज सिंह का कहना है पार्टी के दबाव में आकर विधानसभा अध्यक्ष ने जल्दबाजी में गलत निर्णय लिया था.

प्रहलाद लोधी के मामले में बोले शिवराज सिंह

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि अध्यक्ष अपनी कुर्सी की गरिमा पर आंच नहीं आने देंगे और प्रहलाद लोधी की सदस्यता बरकरार रखेंगे. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने विधायक लोधी को कोर्ट जाने तक का समय नहीं दिया, जबकि न्यायालय ने उन्हें 12 दिन का समय दिया था.

बता दें, तहसीलदार से मारपीट के मामले में पवई विधायक प्रहलाद लोधी को विशेष कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी. जिसे लोधी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने लोधी को राहत देते हुए सजा पर 7 जनवरी 2020 तक लिए रोक लगा दी है.

Intro:पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी विधायक पहलाद लोधी पराए कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा न्याय के मंदिर से हमें न्याय मिला है हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष पर गलत निर्णय लेने का आरोप लगाते हुए शिवराज ने कहा विधानसभा अध्यक्ष ने जल्दबाजी में गलत निर्णय लिया था यह निर्णय पार्टी के दबाव में अपने अधिकार से बाहर जाकर विधानसभा अध्यक्ष ने किया था


Body:पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष ए के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष अपनी कुर्सी की गरिमा पर आंच नहीं आने देंगे और पहलाद लोधी की विधायक विधायक की सदस्यता बरकरार रखेंगे कांग्रेस ने विधायक लोधी को कोर्ट में जाने तक का समय नहीं दिया जबकि न्यायालय ने उन्हें 12 दिन का समय दिया था ऐसे में कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते नजर आते हैं


Conclusion:आपको बता दें तहसीलदार से मारपीट के मामले में पवई से बीजेपी के विधायक पहलाद लोधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी जिसके तत्काल बाद विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों का हवाला देते हुए उनकी सदस्यता निरस्त कर चुनाव आयोग को इसकी जानकारी भेजी थी हालांकि पहला लोधी को जबलपुर हाई कोर्ट से स्टे मिलने के बाद अब उनकी संस्था बरकरार है लेकिन देखना यह होगा कि अगली सुनवाई में न्यायालय इस मामले में क्या कार्रवाई करता है
बाइट - शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री

note - live से बाइट send की, plz check
Last Updated : Nov 7, 2019, 6:13 PM IST
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