भोपाल। प्रदेश सरकार आज होने वाली कैबिनेट बैठक (shivraj cabinet meeting today) में बच्चियों से दुष्कर्म पर फांसी की सजा वाले विधेयक को वापस लेगी क्योंकि इसमें किए गए सभी प्रावधानों को केंद्र सरकार ने केंद्रीय अधिनियम दंड विधि (संशोधन) अधिनियम 2018 में शामिल कर लिया है, जबकि मध्यप्रदेश सरकार ने विधानसभा में पारित विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास (Proposal to withdraw bill for hanging on rape with girls) भेजा था. चूंकि यह कानून पूरे देश में लागू हो चुका है, इसलिए केंद्र ने राज्य से विधेयक वापस लेने का अनुरोध किया है. इस प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद वापस लेने का निर्णय किया जाएगा.
नए मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए मिलेगा बजट!
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में नए मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपए से अधिक राशि के आवंटन की स्वीकृति पर निर्णय लिया जाएगा, इन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली में किया जा रहा है.
विद्युत वितरण कंपनियों के लिए कैबिनेट में आएगा ये प्रस्ताव
राज्य शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट) को प्रशासन अकादमी से अलग करके स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है. साल 2010 में इसकी स्थापना प्रशासन अकादमी की यूनिट के रूप में की गई थी. साथ ही मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी सहित तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की परियोजना के लिए 1818 करोड़ रुपए की स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा.ए
एकमुश्त समझौता योजना के माध्यम से लोन का निपटारा
बैठक में राज्य वित्त निगम द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से लिए लोन का निपटारा एकमुश्त समझौता योजना के माध्यम से करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, सिडबी ने 90 करोड़ रुपए की राशि पर एकमुश्त समझौता करने की सैद्धांतिक सहमति दी है, जोकि किश्तों में देना होगा. यह राशि शासन निगम को लघु अवधि के लिए लोन के रूप में देगा, जिसका भुगतान वह अपने नवनिर्मित व्यावसायिक कार्यालय भवन को बेच कर करेगा.