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छह साल की मासूम से रेप, दोषी को आजीवन कारावास - Katara Hills Police Station Area

राजधानी भोपाल में 6 साल की बच्ची से रेप करने वाले दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीन हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.

Sentenced to life imprisonment in Bhopal for molesting a minor
रेपिस्ट को आजीवन कारावास
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Published : Feb 27, 2020, 8:04 PM IST

Updated : Feb 27, 2020, 9:00 PM IST

भोपाल। राजधानी भोपाल की विशेष अदालत ने एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी अवधेश कुमार साकेत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही तीन हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है, दोषी ने 6 साल की बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने घर ले गया था, जहां उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. मामला कटारा हिल्स थाना क्षेत्र का है.

मासूम से रेप के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

बच्ची की उम्र 6 वर्ष बताई जा रही है, घर पहुंचने पर बच्ची ने रेप की बात परिजनों को बताई थी, जिसके बाद परिजनों ने कटारा हिल्स थाने में मामला दर्ज कराया था. इस मामले की सुनवाई अप्रैल 2019 से चल रही थी, जिसके बाद एक साल के अंदर ही विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया, जिसमें उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

भोपाल। राजधानी भोपाल की विशेष अदालत ने एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी अवधेश कुमार साकेत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही तीन हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है, दोषी ने 6 साल की बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने घर ले गया था, जहां उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. मामला कटारा हिल्स थाना क्षेत्र का है.

मासूम से रेप के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

बच्ची की उम्र 6 वर्ष बताई जा रही है, घर पहुंचने पर बच्ची ने रेप की बात परिजनों को बताई थी, जिसके बाद परिजनों ने कटारा हिल्स थाने में मामला दर्ज कराया था. इस मामले की सुनवाई अप्रैल 2019 से चल रही थी, जिसके बाद एक साल के अंदर ही विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया, जिसमें उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

Last Updated : Feb 27, 2020, 9:00 PM IST
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