भोपाल। राजधानी के सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में बच्चों के लिए उचित सुविधाएं, उनकी उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति जैसे कामों के प्रबंधन के लिए जरूरी,शाला प्रबंधन समिति का गठन किया गया. इस समिति में 18 सदस्य होते हैं.
जिला परियोजना समन्वयक प्रभाकर श्रीवास्तव ने बताया कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मुताबिक हर 2 साल में इस समिति का गठन किया जाता है. जिसमें 18 सदस्य होते हैं. जिनमें से 14 सदस्य ए प्लस ग्रेड पाने वाले छात्रों के अभिभावक होते हैं.