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CM कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है.

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Published : Aug 6, 2019, 5:53 PM IST

Updated : Aug 6, 2019, 10:31 PM IST

कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार

नई दिल्ली/भोपाल। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने दो अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद आज स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ये फैसला सुनाया है.

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान रातुल पुरी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी के बुलाने पर रतुल पुरी 25 बार उनके सामने पेश हो चुके हैं. जिस दिन रतुल ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की, उस दिन बुलाना गलत था. उन्होंने कहा था कि आरोप सामान्य हैं कि मिशेल ने कुछ पैसे राजीव सक्सेना को दिए और सक्सेना ने वो रकम रतुल पुरी को दी. लेकिन रातुल पुरी को जो पैसे दिए गए उसका अगस्ता मामले से कोई लेना- देना नहीं है. उन्होंने कहा कि सक्सेना हर साल पचास करोड़ से ज्यादा रुपये का लेन- देन करता था. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसे में रतुल पुरी उससे कैसे जुड़ा है. ईडी किस आधार पर कह रही है कि रतुल पुरी ने अगस्ता का पैसा पाया.

ईडी ने सुनवाई के दौरान अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि रतुल समन का जवाब नहीं देते हैं. वो आयकर विभाग के समन का भी जवाब नहीं देते. वो ईडी के बुलाने पर आते भी नहीं है. 31 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था, कि गवाह केके खोसला का पता चल गया है. वहीं ईडी का ये भी कहना है कि इस मामले के जांच अधिकारी को धमकी दी जा रही है.

30 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट से कहा था कि रतुल पुरी काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं. ईडी ने ये भी दावा किया था कि उन्हें इस बात की आशंका है कि जब वे अगस्ता वेस्टलैंड मामले में रतुल पुरी की भूमिका की जांच कर रहे थे, तब एक गवाह की हत्या कर दी गई थी. वो गवाह चार महीने से अपने घर से गायब था और उसका परिवार इतना डरा हुआ है कि उसने FIR तक दर्ज नहीं कराई. ईडी ने कोर्ट के सामने उस गवाह के नाम का खुलासा नहीं किया.

ईडी ने कहा कि रतुल पुरी को जमानत देने पर सबूतों के प्रभावित होने की आशंका है. ईडी ने कहा था कि क्रिश्चियन मिशेल ने रतुल पुरी को दस लाख डॉलर दिए. मिशेल ने रतुल पुरी को निर्देश दिया था कि इस रकम को कैसे बांटना है. ईडी ने कहा था कि हमारे पास रतुल पुरी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. उसे जेल के अंदर होना चाहिए. रतुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी रतुल पुरी को टारगेट कर रही है.

नई दिल्ली/भोपाल। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने दो अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद आज स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ये फैसला सुनाया है.

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान रातुल पुरी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी के बुलाने पर रतुल पुरी 25 बार उनके सामने पेश हो चुके हैं. जिस दिन रतुल ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की, उस दिन बुलाना गलत था. उन्होंने कहा था कि आरोप सामान्य हैं कि मिशेल ने कुछ पैसे राजीव सक्सेना को दिए और सक्सेना ने वो रकम रतुल पुरी को दी. लेकिन रातुल पुरी को जो पैसे दिए गए उसका अगस्ता मामले से कोई लेना- देना नहीं है. उन्होंने कहा कि सक्सेना हर साल पचास करोड़ से ज्यादा रुपये का लेन- देन करता था. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसे में रतुल पुरी उससे कैसे जुड़ा है. ईडी किस आधार पर कह रही है कि रतुल पुरी ने अगस्ता का पैसा पाया.

ईडी ने सुनवाई के दौरान अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि रतुल समन का जवाब नहीं देते हैं. वो आयकर विभाग के समन का भी जवाब नहीं देते. वो ईडी के बुलाने पर आते भी नहीं है. 31 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था, कि गवाह केके खोसला का पता चल गया है. वहीं ईडी का ये भी कहना है कि इस मामले के जांच अधिकारी को धमकी दी जा रही है.

30 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट से कहा था कि रतुल पुरी काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं. ईडी ने ये भी दावा किया था कि उन्हें इस बात की आशंका है कि जब वे अगस्ता वेस्टलैंड मामले में रतुल पुरी की भूमिका की जांच कर रहे थे, तब एक गवाह की हत्या कर दी गई थी. वो गवाह चार महीने से अपने घर से गायब था और उसका परिवार इतना डरा हुआ है कि उसने FIR तक दर्ज नहीं कराई. ईडी ने कोर्ट के सामने उस गवाह के नाम का खुलासा नहीं किया.

ईडी ने कहा कि रतुल पुरी को जमानत देने पर सबूतों के प्रभावित होने की आशंका है. ईडी ने कहा था कि क्रिश्चियन मिशेल ने रतुल पुरी को दस लाख डॉलर दिए. मिशेल ने रतुल पुरी को निर्देश दिया था कि इस रकम को कैसे बांटना है. ईडी ने कहा था कि हमारे पास रतुल पुरी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. उसे जेल के अंदर होना चाहिए. रतुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी रतुल पुरी को टारगेट कर रही है.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पिछले 2 अगस्त को फैसल सुरक्षित रख लिया था। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ये फैसला सुनाया।



Body:रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी के बुलाने पर रातुल पुरी 25 दफा उनके सामने पेश हो चुके हैं। जिस दिन रातुल पुरी ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की उस दिन बुलाना गलत था। उन्होंने कहा था कि आरोप सामान्य हैं कि मिशेल ने कुछ पैसे राजीव सक्सेना को दिए और सक्सेना ने वो रकम रातुल पुरी को दिए। लेकिन रातुल पुरी को जो पैसे दिए गए क्या उसका अगस्ता मामले से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सक्सेना हर साल पचास करोड़ से ज्यादा रुपये का लेन-देन करता था। ऐसे में रातुल पुरी उससे कैसे जुड़ा है। ईडी किस आधार पर कह रही है कि रातुल पुरी ने अगस्ता का पैसा पाया। आप एक जांच एजेंसी हैं । आप एक साथ पांच भूमिकाएं अदा नहीं सकते हैं। रातुल पुरी एक अभियुक्त भी नहीं है।
सिंघवी ने कहा था कि महज इस आधार पर कि कोई आरोपी भाग गया, उसे दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। रातुल पुरी एक भगोड़ा कैसे है। वह ये जानता था कि रातुल पुरी को 25 बार पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जाएगा इसलिए उसने अग्रिम जमानत याचिका दायर किया। इससे वह भगोड़ा कैसे साबित होता है।
ईडी ने सुनवाई के दौरान अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा था वह समन का जवाब नहीं देता है। वह आयकर विभाग के समन का भी जवाब नहीं देता है। वह हमारे पास भी नहीं आता है।
पिछले 1 अगस्त को सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि रातुल पुरी गवाहों को धमका रहे हैं। इसके पहले 31 जुलाई को कोर्ट ने 1 अगस्त तक के लिए गिरफ्तारी पर लगी रोक बढ़ाई थी। 31 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि गवाह केके खोसला का पता चल गया है। ईडी ने पहले बताया था कि केके खोसला को मारे जाने की आशंका है। ईडी ने कहा कि इस मामले के जांच अधिकारी को धमकी दी जा रही है। 
पिछले 30 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट से कहा था कि रातुल पुरी काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं । ईडी ने दावा किया था कि उन्हें इस बात की आशंका है कि जब वे अगस्ता वेस्टलैंड मामले में रातुल पुरी की भूमिका की जांच कर रहे थे तब एक गवाह की हत्या कर दी गई। वह गवाह 4 महीने से अपने घर से गायब था और उसका परिवार इतना डरा हुआ है कि उसने एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई है। ईडी ने कोर्ट के सामने उस गवाह के नाम का खुलासा नहीं किया। ईडी ने कहा कि रातुल पुरी को जमानत देने पर साक्ष्यों के प्रभावित होने की आशंका है। ईडी ने कहा था कि क्रिश्चियन मिशेल ने रातुलपुरी को दस लाख डॉलर दिए। मिशेल ने रातुल पुरी को निर्देश दिया था कि इस रकम को कैसे बांटना है। ईडी ने कहा था कि हमारे पास रातुल पुरी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। उसे जेल के अंदर होना चाहिए। रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडीरातुल पुरी को टारगेट कर रही है।
पिछले 29 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि रातुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब वे कोर्ट के आदेश पर ईडी पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि वे ईडी इसलिए आए हैं क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया है। ईडी ने कहा था कि रातुल पुरी ने पिछले दो दिनों में ईडी के समक्ष कोई बयान नहीं दिया। सुनवाई के दौरान रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि रातुल पुरी जांच में सहयोग कर रहे हैं। वे साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं जैसा कि ईडी अंदेशा जता रही है। उन्होंने कहा था कि रातुल पुरी को राजनीतिक वजहों से फंसाया जा रहा है।
पिछले 27 जुलाई को कोर्ट ने रातुल पुरी की गिरफ्तारी पर  रोक लगाया था। 27 जुलाई को ईडी ने रातुल पुरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। रातुल पुरी ईडी दफ्तर पर पूछताछ के लिए पहुंचे थे। लेकिन वो बहाना बना कर वहां से भाग निकले। 



Conclusion:इसके पहले भी ईडी रातुल पुरी से कई बार पूछताछ कर चुका है। रातुल पुरी पर आरोप है कि वीआईपी अगस्टा हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था। ईडी जांच कर रही है कि आखिर रातुल की कंपनी में किसके इशारे पर पैसा आय़ा?
Last Updated : Aug 6, 2019, 10:31 PM IST
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