भोपाल। प्रदेश में कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए शिवराज सरकार ने अहम फैसला लिया है. सरकार ने कोविड-19 को लेकर लगाए गए तमाम प्रतिबंध को हटा दिया है. हालांकि राज्य में नाइट कर्फ्यू पहले की भांति जारी रहेगा. रात 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक ये पाबंदी होगी. इसके अलावा सरकार ने प्रदेशवासियों से ये भी कहा है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें.
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प्रदेश में समस्त सामाजिक/व्यावसायिक/सांस्कृतिक/राजनीतिक/धार्मिक/मनोरंजन/ खेलकूद आदि तथा मेले के आयोजन पूर्ण क्षमता से हो सकेंगे।
— CMO Madhya Pradesh (@CMMadhyaPradesh) February 11, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
समस्त स्कूल, कॉलेज और छात्रावास/हॉस्टल भी पूर्ण क्षमता से चल सकेंगे। विवाह आयोजन/अंतिम संस्कार के लिए संख्या का प्रतिबंध नहीं रहेगा:CM
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समस्त स्कूल, कॉलेज और छात्रावास/हॉस्टल भी पूर्ण क्षमता से चल सकेंगे। विवाह आयोजन/अंतिम संस्कार के लिए संख्या का प्रतिबंध नहीं रहेगा:CMप्रदेश में समस्त सामाजिक/व्यावसायिक/सांस्कृतिक/राजनीतिक/धार्मिक/मनोरंजन/ खेलकूद आदि तथा मेले के आयोजन पूर्ण क्षमता से हो सकेंगे।
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समस्त स्कूल, कॉलेज और छात्रावास/हॉस्टल भी पूर्ण क्षमता से चल सकेंगे। विवाह आयोजन/अंतिम संस्कार के लिए संख्या का प्रतिबंध नहीं रहेगा:CM
संस्थान पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे
- सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि समस्त स्कूल, कॉलेज और छात्रावास/हॉस्टल भी पूर्ण क्षमता से चल सकेंगे.
- साथ ही प्रदेश में समस्त सामाजिक/व्यावसायिक/सांस्कृतिक/राजनीतिक/धार्मिक/मनोरंजन/ खेलकूद आदि तथा मेले के आयोजन पूर्ण क्षमता से हो सकेंगे.
- इसके अलावे विवाह आयोजन/अंतिम संस्कार के लिए संख्या का प्रतिबंध नहीं रहेगा.
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प्रदेश में #COVID19 के संक्रमण की cumulative positivity rate तथा active cases में निरंतर कमी को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में महामारी नियंत्रण हेतु लगाए गए समस्त प्रतिबंध समाप्त किए जाते हैं: CM
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जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू
प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट तथा एक्टिव केसेस में निरंतर कमी को देखते हुए पूर्व में महामारी नियंत्रण हेतु लगाए गए समस्त प्रतिबंध समाप्त किए जाते हैं. हालांकि राज्य में रात 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा. सरकार ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को कहा है.
(night curfew will continue) (MP corona guideline)