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कलेक्टर के हाथ में रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण की कमान

कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है. ऐसे में इंजेक्शन के वितरण के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर को जिम्मेदारी दी गई है.

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Published : Apr 16, 2021, 11:57 AM IST

रेमडेसिविर इंजेक्शन
रेमडेसिविर इंजेक्शन

भोपाल। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग भी बढ़ गई है. इंजेक्शन के वितरण के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर को जिम्मेदारी दी गई है. राज्य शासन ने सभी जिलों को ये आदेश दिए हैं. इंदौर, भोपाल, देवास और उज्जैन को छोड़कर के सभी प्राइवेट अस्पतालों को कलेक्टर के माध्यम से इंजेक्शन वितरित किया जाएगा.


क्या होगा इंजेक्शन देने का आधार
बता दें कि, अनुबंधित और गैर अनुबंधित अस्पतालों को इंजेक्शन देने का आधार आईसीयू, एच.डी.यू, ऑक्यूपेंसी का शत-प्रतिशत और ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी का 15 प्रतिशत रहेगा.


स्वास्थ्य आयुक्त ने दी ये जानकारी
दरअसल, स्वास्थ्य आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. त्रिपाठी ने आज उपलब्ध हुए इंजेक्शन को इसी आधार पर वितरण करने के लिए कहा है. आपूर्ति का 50 प्रतिशत चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिया जाएगा. साथ ही 50 प्रतिशत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिया जाएगा, इसके अलावा मुख्य चिकित्सा को प्राप्त कुल इंजेक्शन में से 25 प्रतिशत जिला अस्पताल एवं शासकीय चिकित्सालय को किया जाएगा.


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रेड क्रास के जरिए जमा होगी प्राप्त राशि
रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति का आवंटन कलेक्टर द्वारा आवश्यकतानुसार किया जायेगा. साथ ही रेमडेसिविर इजेक्शन की आपूर्ति से प्राप्त प्रति इंजेक्शन 1568 रूपये रेड क्रास के माध्यम से जमा की जाएगी.

भोपाल। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग भी बढ़ गई है. इंजेक्शन के वितरण के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर को जिम्मेदारी दी गई है. राज्य शासन ने सभी जिलों को ये आदेश दिए हैं. इंदौर, भोपाल, देवास और उज्जैन को छोड़कर के सभी प्राइवेट अस्पतालों को कलेक्टर के माध्यम से इंजेक्शन वितरित किया जाएगा.


क्या होगा इंजेक्शन देने का आधार
बता दें कि, अनुबंधित और गैर अनुबंधित अस्पतालों को इंजेक्शन देने का आधार आईसीयू, एच.डी.यू, ऑक्यूपेंसी का शत-प्रतिशत और ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी का 15 प्रतिशत रहेगा.


स्वास्थ्य आयुक्त ने दी ये जानकारी
दरअसल, स्वास्थ्य आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. त्रिपाठी ने आज उपलब्ध हुए इंजेक्शन को इसी आधार पर वितरण करने के लिए कहा है. आपूर्ति का 50 प्रतिशत चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिया जाएगा. साथ ही 50 प्रतिशत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिया जाएगा, इसके अलावा मुख्य चिकित्सा को प्राप्त कुल इंजेक्शन में से 25 प्रतिशत जिला अस्पताल एवं शासकीय चिकित्सालय को किया जाएगा.


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रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति का आवंटन कलेक्टर द्वारा आवश्यकतानुसार किया जायेगा. साथ ही रेमडेसिविर इजेक्शन की आपूर्ति से प्राप्त प्रति इंजेक्शन 1568 रूपये रेड क्रास के माध्यम से जमा की जाएगी.

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