भोपाल: बीजेपी से विधायक रहे प्रहलाद लोधी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. फिलहाल लोधी की सजा पर रोक लगा दी गई है. मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म करने का फैसला हड़बड़ी और जल्दबाजी में लिया गया है, उससे पूरे देश में संदेश गया है कि, फैसला राजनीतिक द्वेष से लिया गया है.
राकेश सिंह ने कहा कि आज हाईकोर्ट ने दंडादेश पर जो स्टे दिया है उसने ये साबित कर दिया है. विधानसभा अध्यक्ष को ऐसे फैसलों से बचना चाहिए. उन्हें निष्पक्ष रहते हुए काम करना चाहिए, टूल नहीं बनना चाहिए.
राकेश सिंह ने कहा कि तहसीलदार ने खुद बयान दिया था कि, मारपीट करने वालों में दो प्रहलाद लोधी थे. इसके बावजूद प्रहलाद लोधी को दो साल की सजा मिली और इसके साथ ही उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी.
राकेश सिंह ने कहा कि प्रहलाद लोधी को अपील करने का समय और जमानत दी गई थी, इसके बावजूद मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने बगैर राज्यपाल या हाईकोर्ट की अनुमति के प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म कर दी थी.