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मध्यप्रदेश सरकार ने डीजल और पेट्रोल से सेस हटाया, आज रात से घटेंगे दाम

राजधानी भोपाल में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. वहीं धर्म स्‍वातंत्र्य विधेयक का प्रस्ताव 26 दिसंबर को आयोजित कैबिनेट की बैठक फिर से लाया जाएगा. पेट्रोल डीजल पर लगने वाले उप कर को भी प्रदेश सरकार ने खत्म करने का निर्णय लिया है.

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Published : Dec 22, 2020, 2:07 PM IST

Updated : Dec 22, 2020, 5:12 PM IST

proposal of Religion Bill will be brought again in the next cabinet meeting
अगली कैबिनेट में फिर लाया जाएगा धर्म स्वातंत्रय विधेयक का प्रस्ताव

भोपाल। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में डीजल पेट्रोल के टैक्स पर लगने वाले उप कर को खत्म करने का फैसला लिया है. धर्म स्वातंत्रय विधेयक का प्रस्ताव फिर से अगली कैबिनेट में लाया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्रियों ने कई सुझाव दिए जिसके बाद इसे टाल दिया गया. विधेयक में संशोधन के बाद 26 दिसंबर को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसे फिर रखा जाएगा. शिवराज मंत्रिमंडल की बैठक में मिलावटखोरों पर सख्त रुक दिखाते हुए तीन साल की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों से मिलेगी राहत

मध्यप्रदेश में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले उप कर को शिवराज मंत्रिमंडल ने वापस ले लिया है. सरकार के इस निर्णय से प्रदेश की जनता को बड़ी राहत मिलेगी. बताया जा रहा है कि उपकार को हटाने से मध्यप्रदेश में पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा. पेट्रोल पर उपकर करीब 4.50 और डीजल पर 3 रुपए अतिरिक्त कर लग रहा है.

कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

  • मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए 3 साल की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी.
  • एक्सपायरी डेट की दवा बेचने पर अब 5 साल की सजा का प्रावधान होगा.
  • सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इंटरपोल से नकली कोरोना वैक्सीन का सरकार को इनपुट मिला है.
  • ग्वालियर में नकली प्लाज्मा बेचने की घटना भी सामने आ चुकी है, इसको देखते हुए सजा के सख्त प्रावधान किए गए हैं.
  • गौण खनिज अधिनियम 1996 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी. इसके तहत अब 31 गौण खनिज को शामिल किया गया है.
  • अब ऑनलाइन आवेदन पर पट्टा मिलेगा. अधिनियम में संशोधन के बाद पत्थर से रेत बनाने की भी मंजूरी मिलेगी. पट्टा धारी गौण खदानों में मध्य प्रदेश के 75 फीसदी लोग काम करेंगे.
  • मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल के टैक्स पर लगने वाले उपकर को प्रदेश सरकार ने खत्म करने का निर्णय लिया है.
  • कैबिनेट ने फार्मेसिस्ट के पद, मेल नर्स, जेल विभाग के लिए पदों के प्रस्ताव को मिली मंजूरी.
  • दमोह में एकलव्य विश्वविद्यालय, अरविंदो विश्वविद्यालय इंदौर, महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर को खोलने की दी मंजूरी.
  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के लिए भूजल सिंचाई योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी. इसके तहत मंडला, शहडोल उमरिया और डिंडोरी जिले के लिए सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई.
  • शिवराज कैबिनेट ने सिंचाई के लिए नहर समितियों में चुनाव कराने के प्रस्ताव को दी मंजूरी.

भोपाल। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में डीजल पेट्रोल के टैक्स पर लगने वाले उप कर को खत्म करने का फैसला लिया है. धर्म स्वातंत्रय विधेयक का प्रस्ताव फिर से अगली कैबिनेट में लाया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्रियों ने कई सुझाव दिए जिसके बाद इसे टाल दिया गया. विधेयक में संशोधन के बाद 26 दिसंबर को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसे फिर रखा जाएगा. शिवराज मंत्रिमंडल की बैठक में मिलावटखोरों पर सख्त रुक दिखाते हुए तीन साल की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों से मिलेगी राहत

मध्यप्रदेश में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले उप कर को शिवराज मंत्रिमंडल ने वापस ले लिया है. सरकार के इस निर्णय से प्रदेश की जनता को बड़ी राहत मिलेगी. बताया जा रहा है कि उपकार को हटाने से मध्यप्रदेश में पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा. पेट्रोल पर उपकर करीब 4.50 और डीजल पर 3 रुपए अतिरिक्त कर लग रहा है.

कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

  • मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए 3 साल की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी.
  • एक्सपायरी डेट की दवा बेचने पर अब 5 साल की सजा का प्रावधान होगा.
  • सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इंटरपोल से नकली कोरोना वैक्सीन का सरकार को इनपुट मिला है.
  • ग्वालियर में नकली प्लाज्मा बेचने की घटना भी सामने आ चुकी है, इसको देखते हुए सजा के सख्त प्रावधान किए गए हैं.
  • गौण खनिज अधिनियम 1996 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी. इसके तहत अब 31 गौण खनिज को शामिल किया गया है.
  • अब ऑनलाइन आवेदन पर पट्टा मिलेगा. अधिनियम में संशोधन के बाद पत्थर से रेत बनाने की भी मंजूरी मिलेगी. पट्टा धारी गौण खदानों में मध्य प्रदेश के 75 फीसदी लोग काम करेंगे.
  • मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल के टैक्स पर लगने वाले उपकर को प्रदेश सरकार ने खत्म करने का निर्णय लिया है.
  • कैबिनेट ने फार्मेसिस्ट के पद, मेल नर्स, जेल विभाग के लिए पदों के प्रस्ताव को मिली मंजूरी.
  • दमोह में एकलव्य विश्वविद्यालय, अरविंदो विश्वविद्यालय इंदौर, महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर को खोलने की दी मंजूरी.
  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के लिए भूजल सिंचाई योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी. इसके तहत मंडला, शहडोल उमरिया और डिंडोरी जिले के लिए सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई.
  • शिवराज कैबिनेट ने सिंचाई के लिए नहर समितियों में चुनाव कराने के प्रस्ताव को दी मंजूरी.
Last Updated : Dec 22, 2020, 5:12 PM IST
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