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सभी क्लीनिक-नर्सिंग होम रिसेप्शन पर कोरोना उपचार दरों का ब्यौरा दर्ज करें

स्वास्थ्य आयुक्त ने प्रदेश के सभी क्लीनिक और नर्सिंगहोम को कोरोना इलाज की निर्धारित दरें रिसेप्शन पर प्रदर्शित करने के के निर्देश दिये हैं.

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हॉस्पिटल बेड
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Published : Jan 21, 2021, 9:21 PM IST

Updated : Jan 21, 2021, 9:37 PM IST

भोपाल। कोरोना के अंतिम दौर से पहले स्वास्थ्य आयुक्त ने प्रदेश के सभी क्लीनिक और नर्सिंग होम को कोरोना इलाज की निर्धारित दरें रिसेप्शन पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिये हैं. इसके साथ ही मरीजों और परिजनों द्वारा दरों की मांग करने पर उन्हें भी उपचार की दरें उपलब्ध कराए जाने के निर्देश जारी किया हैं.

हाइकोर्ट के आदेश के बाद लिस्ट प्रदर्शित करने का आदेश

सूचना शिक्षा संचार ब्यूरों के स्वास्थ्य संचालक वसंत कुर्रे ने बताया कि यह आदेश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा नवम्बर 2020 में कोविड-19 की निर्धारित उपचार दरों को क्लीनिक और नर्सिंग होम में रिसेप्शन काउन्टर पर प्रदर्शित करने के संबंध में आदेश दिया गया था.

कुर्रे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश क्लीनिक इस्टाविलिशमेंट और नर्सिंग होम संबंधी (उपचर्चागृहो एवं रूजोपचार संबंधी) रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन नियम-1997 की अनुसूची-2 के खण्ड(5) और 5(1)के प्रावधानों के तहत पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.

40 प्रतिशत से ज्यादा फीस नहीं ले सकेंगे अस्तपाल प्रबंधन

इस मामले में यह भी स्पष्ट किया गया है कि क्लीनिक एवं नर्सिंग होम जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कोविड-19 की निर्धारित दरों की भेजी गई सूची में दर्शायी दरों से 40 प्रतिशत से अधिक प्राप्त नहीं कर सकेगें. उपचार की निर्धारित दरों से 40 प्रतिशत से अधिक राशि लिए जाने की जानकारी प्राप्त होती है तो इसे जिला प्रशासन और उच्च न्यायालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए भी भेजा जाएगा.

भोपाल। कोरोना के अंतिम दौर से पहले स्वास्थ्य आयुक्त ने प्रदेश के सभी क्लीनिक और नर्सिंग होम को कोरोना इलाज की निर्धारित दरें रिसेप्शन पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिये हैं. इसके साथ ही मरीजों और परिजनों द्वारा दरों की मांग करने पर उन्हें भी उपचार की दरें उपलब्ध कराए जाने के निर्देश जारी किया हैं.

हाइकोर्ट के आदेश के बाद लिस्ट प्रदर्शित करने का आदेश

सूचना शिक्षा संचार ब्यूरों के स्वास्थ्य संचालक वसंत कुर्रे ने बताया कि यह आदेश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा नवम्बर 2020 में कोविड-19 की निर्धारित उपचार दरों को क्लीनिक और नर्सिंग होम में रिसेप्शन काउन्टर पर प्रदर्शित करने के संबंध में आदेश दिया गया था.

कुर्रे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश क्लीनिक इस्टाविलिशमेंट और नर्सिंग होम संबंधी (उपचर्चागृहो एवं रूजोपचार संबंधी) रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन नियम-1997 की अनुसूची-2 के खण्ड(5) और 5(1)के प्रावधानों के तहत पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.

40 प्रतिशत से ज्यादा फीस नहीं ले सकेंगे अस्तपाल प्रबंधन

इस मामले में यह भी स्पष्ट किया गया है कि क्लीनिक एवं नर्सिंग होम जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कोविड-19 की निर्धारित दरों की भेजी गई सूची में दर्शायी दरों से 40 प्रतिशत से अधिक प्राप्त नहीं कर सकेगें. उपचार की निर्धारित दरों से 40 प्रतिशत से अधिक राशि लिए जाने की जानकारी प्राप्त होती है तो इसे जिला प्रशासन और उच्च न्यायालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए भी भेजा जाएगा.

Last Updated : Jan 21, 2021, 9:37 PM IST
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